
एमपी में सरकारी बाबू ने 44000 से बढ़ाकर 4 लाख 44 हजार कर ली खुद की सैलरी..
नगर निगम का कहना था कि आयोजक 50 लाख रुपए जमा कराएं। ऑडिट के बाद जो भी अंतर आएगा वो नगर निगम आयोजकों को लौटा देगा। लेकिन आयोजन कराने वाली कंपनियां ऐसा नहीं करना चाहती थीं और उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली थी। बुधवार को हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने इंदौर नगर निगम की कार्रवाई को सही ठहराते हुए तीन आयोजक कंपनियों को पांच-पांच लाख रुपए इंदौर नगर निगम को सशर्त जमा करने के निर्देश दिए हैं।