scriptएक्साइज कांस्टेबल भर्ती में 10 KM दौड़ खत्म, नकल रोकने के लिए सख्त कानून लागू: झारखंड कैबिनेट के 31 अहम फैसले | 10 KM race ends in excise constable recruitment: 31 important decisions of Jharkhand cabinet | Patrika News
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एक्साइज कांस्टेबल भर्ती में 10 KM दौड़ खत्म, नकल रोकने के लिए सख्त कानून लागू: झारखंड कैबिनेट के 31 अहम फैसले

Jharkhand Cabinet Decisions Today: झारखंड सरकार ने एक्साइज विभाग में कांस्टेबल बहाली के लिए दौड़ प्रतियोगिता के नियम में बदलाव किया है। अब अभ्यर्थियों को 10 किलोमीटर की दौड़ नहीं लगानी होगी।

देवघरMar 12, 2025 / 09:02 pm

Shaitan Prajapat

Jharkhand Cabinet Decisions

झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

Jharkhand Cabinet Decisions: झारखंड सरकार ने एक्साइज कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए 10 किलोमीटर की दौड़ की बाध्यता खत्म कर दी है। अब अभ्यर्थियों को 6 मिनट में 1,600 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। यह फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार (12 मार्च) को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। इस बैठक में कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

क्यों बदला गया दौड़ का नियम?

पिछले साल एक्साइज कांस्टेबल भर्ती के दौरान 10 किलोमीटर की दौड़ में 19 अभ्यर्थियों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद भर्ती प्रक्रिया की शर्तों को लेकर काफी विवाद हुआ था और अभ्यर्थियों तथा विपक्षी दलों ने नियमों में बदलाव की मांग की थी। कैबिनेट के इस फैसले से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी और भर्ती प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और सुगम बनेगी।

आंधी-तूफान और लू को आपदा घोषित किया गया

कैबिनेट ने राज्य में आंधी-तूफान और लू को आपदा घोषित करने की मंजूरी दी है। अब इन प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को सरकारी सहायता और मुआवजा आपदा प्रबंधन नियमों के तहत दिया जाएगा। इससे पहले इन घटनाओं को आपदा की श्रेणी में नहीं रखा जाता था, जिससे प्रभावित लोगों को सहायता मिलने में कठिनाई होती थी।

खनिज धारित भूमि उपकर में बढ़ोतरी

राज्य सरकार ने खनिज संसाधनों से अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम, 2024 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत झारखंड में खनिजों पर सेस (उपकर) की दर बढ़ाई जाएगी। सरकार ने पाया कि अन्य खनिज-समृद्ध राज्यों की तुलना में झारखंड में सेस की दर कम है, जिससे राज्य को अपेक्षित राजस्व नहीं मिल पा रहा था।

भगवान बिरसा की लगेगी नौ फीट ऊंची प्रतिमा

कैबिनेट ने रांची के ओरमांझी स्थित बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में भगवान बिरसा की नौ फीट ऊंची मूर्ति लगाने की मंजूरी दी है। इस पर 25 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। यह निर्णय झारखंड की जनजातीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम में भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को सम्मान देने के लिए लिया गया है।
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जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति

झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) के नए अध्यक्ष के रूप में एल. ख्यांगते की नियुक्ति के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है।

प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए कड़े कदम

राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए सरकार ने सख्त कानून लागू किया है। कैबिनेट ने रांची में अपर न्यायायुक्त-1 के न्यायालय को विशेष न्यायालय घोषित किया है। इससे परीक्षा संबंधी अनियमितताओं पर तेजी से सुनवाई हो सकेगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी।

मेडिकल पीजी छात्रों के लिए सरकारी सेवा की बाध्यता में संशोधन

झारखंड के मेडिकल कॉलेजों से पोस्ट ग्रेजुएशन (पीजी) करने वाले डॉक्टरों के लिए तीन वर्षों की सरकारी सेवा की अनिवार्यता को संशोधित किया गया है। सरकार इस नियम में और बदलाव करने पर भी विचार कर रही है ताकि डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जा सके और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो सके।

खनन पट्टे का विस्तार

कैबिनेट ने लातेहार जिले के सिकनी कोल ब्लॉक के 133.473 एकड़ क्षेत्र में झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (JSMDC) के खनन पट्टे के एक्सटेंशन को मंजूरी दी है। इससे कोयला खनन क्षेत्र में वृद्धि होगी और राज्य के खनिज संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव हो सकेगा।

सेविका सहायिका चयन नियमावली में बदलाव

राज्य सरकार ने सेविका और सहायिका चयन नियमावली में भी संशोधन किया है, जिससे इस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाया जा सके।

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