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जबलपुर

कोर्ट ने मांगा आरोपी के सोशल मीडिया अकाउंट्स का Password ! यहां जाने पूरा मामला

password of social media accounts: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बलात्कार के एक आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए सख्त शर्तें लगाई हैं। इन शर्तों में से एक में आरोपी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासस्वॉर्ड जांच एजेंसी को देने का निर्देश भी शामिल है।

जबलपुरFeb 10, 2025 / 05:22 pm

Akash Dewani

MP High court asked for the password of the social media accounts of rape accused
password of social media accounts: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बलात्कार के एक आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए सख्त शर्तें लगाई हैं। कोर्ट ने आरोपी को निर्देश दिया कि वह अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड और पीड़िता की अंतरंग तस्वीरें जांच एजेंसी को सौप दें। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को जांच एजेंसी का पूरा सहयोग करना होगा, और अगर किसी आपत्तिजनक सामग्री का पता चलता है, तो उसे पीड़िता और एजेंसी को सौंपना होगा।
जस्टिस देवनारायण मिश्रा की एकल पीठ ने बलात्कार के आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए निर्देश दिया कि वह अपने मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जांच एजेंसी को सौंपे। इसके अलावा, आरोपी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि के पासवर्ड भी एजेंसी को देने होंगे।
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क्या है मामला?

राज्य के वकील ने पीड़िता की तरफ से कोर्ट को बताया कि आरोपी ने 8 से 10 सालों तक पीड़िता को शादी का झांसा दिया और उसकी निजता का हनन किया। उन्होंने दावा किया कि आरोपी ने न केवल पीड़िता की तस्वीरें साझा कीं, बल्कि उसे ब्लैकमेल भी किया। कोर्ट ने पाया कि दोनों 2010-2018 तक रिश्ते में थे और बालिग थे।
2024 में दर्ज की गई एफआईआर के मद्देनजर अदालत ने मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना आरोपी को अग्रिम जमानत दी। हालांकि, शर्त रखी कि आरोपी जांच एजेंसी को पूरा सहयोग करेगा और सभी जरूरी दस्तावेज, गैजेट और सोशल मीडिया पासवर्ड सौंपेगा। आरोपी को जांच एजेंसी के साथ सहयोग करना होगा। एजेंसी डिजिटल उपकरणों की जांच के बाद उन्हें वापस करेगी।

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