property registry कराने से पहले पता कर लें ये बात, अन्यथा नहीं मिलेगी दस्तावेजों की कॉपी
property registry बीते कुछ दिनों में पंजीयन कार्यालय में रजिस्ट्रियां तो हुई लेकिन जमीन खरीदने वालों को उनके नाम के दस्तावेज पंजीयन कार्यालय उपलब्ध नहीं करा सका।
अब नहीं पड़ेगी कागज या दस्तावेज की जरूरत. आ गई पेपरलेस रजिस्ट्री की नई व्यवस्था.
property registry : कलेक्ट्रेट और अंधुआ स्थित पंजीयन कार्यालय में सर्वर स्लो होने और बार-बार बंद होने के कारण एक सप्ताह से जमीन सहित अन्य दस्तावेजों की रजिस्ट्री का काम प्रभावित हो रहा है। लोग शाम तक इंतजार कर बिना दस्तावेजों को लिए घर लौटने विवश हैं। जिम्मेदार व्यवस्था को दुरुस्त करने ध्यान नहीं दे रहे हैं। बताया कि बीते कुछ दिनों में पंजीयन कार्यालय में रजिस्ट्रियां तो हुई लेकिन जमीन खरीदने वालों को उनके नाम के दस्तावेज पंजीयन कार्यालय उपलब्ध नहीं करा सका। शाम तक लोग सर्वर का इंतजार करते रहे।
सबसे ज्यादा असर दूर-दराज से आए लोगों और बैंक से लोन लेकर काम कराने वाले क्रेता-विक्रेता पर पड़ रहा है। कलेक्ट्रेट परिसर और अंधुआ स्थित रजिस्ट्री कार्यालय में एक जैसी स्थिति है। जमीन की रजिस्ट्री, मॉडगेज, वसीयत आदि से जुड़े कार्यों को कराने पहुंचने वालों को भटकना पड़ता है। कलेक्ट्रेट परिसर में रोजाना 30-40 और अंधुआ में 50-60 जमीन की रजिस्ट्रियां होती हैं। दोपहर 2:30 बजे के बाद सम्पदा 2.0 के तहत कार्य किया जाता है। जिसके चलते कार्य की गति और भी धीमी हो जाती है।
property registry : प्रतिदिन करीब 250-300 लोगों का आना-जाना
कलेक्ट्रेट परिसर के रजिस्ट्री कार्यालय में प्रतिदिन करीब 250-300 लोगों का आना-जाना होता है। ज्यादातर लोग जमीन खरीद- बिक्री के लिए पहुंचते हैं। जिन लोगों की संपदा -1 से रजिस्ट्री होती है उन्हे प्रिंट आउट के जरिए ही दस्तावेज उपलब्ध कराए जाते हैं। कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी तक इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाते कि आखिर प्रिंट आउट क्योें नहीं निकल रहा। वे सर्वर का बहाना बताकर भोपाल से रसीद कटाने की बात कहकर चुप्पी साध लेते हैं।
property registry : पंजीयन कार्यालय में सर्वर को लेकर कुछ समस्या आई थी, जिससे प्रिंटआउट नहीं निकल पा रहा था। इस समस्या को दुरुस्त करा दिया गया है।
डॉ. पवन कुमार अहिरवाल, वरिष्ठ जिला पंजीयक
Hindi News / Jabalpur / property registry कराने से पहले पता कर लें ये बात, अन्यथा नहीं मिलेगी दस्तावेजों की कॉपी