इस डिजिटल पहल का शुभारंभ सोमवार की सुबह 11 बजे छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष व न्यायमूर्ति गौतम चौरडिय़ा द्वारा किया जाएगा। आयोग ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ता शिकायतों का तेजी से निपटारा करना और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी आसान न्याय उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि ई-हियरिंग से कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जिले या गाँव में हो, घर बैठे अपना केस लड़ सकता है।
डिजीटल गवर्नेंस की ओर ठोस कदम
इस नई सुविधा से बस्तर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को विशेष लाभ होगा, जहां आयोग के कार्यालय तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कम कोर्ट फीस और ऑनलाइन प्रक्रिया के कारण उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत शिकायतें दर्ज करना और उनका निपटारा करना अब पहले से कहीं अधिक सुलभ और किफायती होगा। आयोग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस डिजिटल सुविधा का लाभ उठाएँ और अपनी शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कराकर त्वरित न्याय प्राप्त करें। यह पहल बस्तर में उपभोक्ता जागरूकता और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देंगे।
आसान होगी न्याय प्रक्रिया
जिला उपभोक्ता आयोग में शुरू होने वाली ई-हियरिंग सुविधा से उपभोक्ताओं को अब कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बयान लेने के लिए भी आयोग तक नहीं आना होगा वीसी के जरिए भी वे शामिल हो सकेंगे। आवेदक आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में शामिल हो सकेंगे। शिकायत की स्थिति, सुनवाई की तारीख और अन्य विवरण भी ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि पारदर्शी और त्वरित न्याय प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा।
वेबसाइट पर शिकायत
उपभोक्ता को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज करानी होगी। सुनवाई की तारीख और समय तय होने पर आवेदक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक प्रदान की जाएगी, जिसके माध्यम से वे सुनवाई में शामिल हो सकेंगे। आवेदक अपनी शिकायत की प्रगति और स्टेटस को ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे।