यह आया गोविंद विहार योजना को लेकर कोर्ट का फैसला
जेडीए ने सूचित किया है कि माननीय अपीलीय अधिकरण, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा अपील सं. 154/2025 लक्ष्मण व अन्य बनाम जविप्रा में दिनांक 19.02.2025 को आदेश पारित किया गया है कि गोविन्द विहार के MIG-B श्रेणी के भूखण्ड सं. 42, 43, 44, 45, 46 व 47 एवं ब्लॉक-बी में HIG श्रेणी के भूखण्ड सं. 185, 186, 187, 188, 189 व 190 के सम्बन्ध में लॉटरी की जा सकती है परन्तु लॉटरी के पश्चात् की कार्यवाही माननीय न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन रहेगी। अत: यह सूचित किया जाता है कि इन भूखण्डों के सफल आवेदकों के भूखण्ड आवंटन की कार्यवाही माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश के अध्यधीन रहेगी। उक्त आवेदक चाहे तो अपना रिफण्ड ले सकते हैं या अंतिम आदेश की प्रतीक्षा कर सकते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त वाद में प्राधिकरण के विरूद्ध अंतिम निर्णय पारित होने की स्थिति में इन भूखण्डों के सफल आवेदकों को किसी भी तरह का दावा/क्षतिपूर्ति/अधिकार नहीं रहेगा।