आधिकारिक आदेश के अनुसार, जिन नगरीय निकायों में विभिन्न कारणों से पद रिक्त हुए हैं, वहां 8 जून को उपचुनाव आयोजित किया जाएगा। इसके चलते संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों और उनसे लगे 5 किलोमीटर के परिधीय क्षेत्रों में 6 जून को शाम 5 बजे से 8 जून की शाम 5 बजे तक 48 घंटे का सूखा दिवस रहेगा। इस अवधि में शराब की बिक्री, वितरण एवं सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
इसी प्रकार, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अंतर्गत पंचायतीराज संस्थाओं के पंच एवं सरपंच पदों के लिए भी उपचुनाव 8 जून को ही होंगे। इन क्षेत्रों में मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व से लेकर मतगणना समाप्ति तक सूखा दिवस प्रभावी रहेगा।
यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू किया गया है। प्रशासन द्वारा संबंधित जिलों को सख्ती से निर्देश दिए गए हैं कि सूखा दिवस के दौरान सभी शराब की दुकानें बंद रहें और उल्लंघन की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाए।