scriptसख्ती पर सरकार, अपात्र व्यक्ति ने खाद्य सुरक्षा से नाम नहीं हटाया तो ब्याज सहित वसूली, मासिक वेतन से कटौती | Now the government is strict, if the ineligible person does not remove his name from food security then recovery will be done with interest, deduction will be made from monthly salary | Patrika News
जयपुर

सख्ती पर सरकार, अपात्र व्यक्ति ने खाद्य सुरक्षा से नाम नहीं हटाया तो ब्याज सहित वसूली, मासिक वेतन से कटौती

Give Up Campaign In Rajasthan : अपात्र लाभार्थियों की होगी पहचान, सरकारी वेतन से कटेगा पैसा!। खाद्य सुरक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर एक्शन, नाम नहीं हटाया तो भुगतना होगा खामियाजा।

जयपुरMar 03, 2025 / 09:16 pm

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Food Security Scheme Update Only 50 Rupees Fee is Charged for Applying on E-Mitra Complain about Corruption on this Number
जयपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र व्यक्तियों पर अब सख्ती शुरू हो गई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जो लोग पात्रता के बिना इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें अब राशन का अनैतिक लाभ चुकाना होगा। ‘गिव अप’ अभियान के तहत 31 मार्च 2025 तक स्वेच्छा से नाम हटाने का मौका दिया गया है, अन्यथा वसूली ब्याज सहित होगी। अपात्र कर्मचारियों की सूची तैयार हो रही है, जिनके वेतन से कटौती का आदेश दिया गया है। अगर आपने अब तक अपना नाम नहीं हटवाया, तो जल्द ही नोटिस आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र व्यक्ति के लिये खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। विभाग ने इस अभियान को आगामी 31 मार्च, 2025 तक संचालित करने का फैसला किया गया है।
जिला रसद अधिकारी त्रिलोकचंद मीणा ने बताया कि जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार जयपुर में गिव अप अभियान का सफल संचालन किया जा रहा है। अभियान के तहत 2 मार्च तक 5 हजार 952 परिवार राशन कार्डों की 23 हजार 96 यूनिट्स को खाद्य सुरक्षा सूची से पृथक कर दिया गया है। वहीं, जयपुर में योजना के 244 अपात्र व्यक्तियों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवाने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
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उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2025 तक स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जाएगी। शास्ति की गणना 27 रुपए प्रति किलोग्राम के अनुसार खाद्य सुरक्षा सूची में नाम अंकित होने की तिथि से नाम हटाने की तिथि तक उप व्यक्ति द्वारा जितना खाद्यान्न प्राप्त किया गया है, अनुसार की जाकर मय ब्याज वसूली की जाएगी। जिला कलक्टर के निर्देशानुसार ऐसे कार्मिकों की सूचियां तैयार की जा रही हैं एवं ऐसे कार्मिकों के संबंधित विभागों को वसूली की राशि कार्मिक के मासिक वेतन से कटौती करने के लिए लिखा जावेगा।
उन्होंने बताया कि गिव अप अभियान के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा सूची की निष्कासन श्रेणी में सम्मिलित परिवार यथा ऐसे परिवार जिनमें कोई भी एक सदस्य सरकारी, अद्र्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी या अधिकारी हो अथवा 1 लाख रुपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो अथवा जिसके सभी सदस्यों की कुल आय 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक हो या निजी चौपहिया वाहन धारक या आयकरदाता हो सम्मिलित है, को प्रेरित कर खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम स्वेच्छा से पृथक करवाए जाने के लिए आवेदन करवाया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि जयपुर शहर में अब तक हजारों परिवारों द्वारा गिव अप अभियान के अन्तर्गत आवेदन कर अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाया गया है। पूर्व में उक्त अभियान की अन्तिम तिथि 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया जाकर अपात्र व्यक्तियों को स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाये जाने के लिए अवसर प्रदान किया गया है।

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