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जयपुर

राजस्थान में भूमि के पट्टे के नियमों में बड़ा बदलाव, अब निकाय भी जारी कर सकेंगे ई-पट्टा

Rajasthan News : राजस्थान में भूमि के पट्टे के नियमों में बड़ा बदलाव। अब शहरी निकाय (नगर निगम, परिषद, पालिका) भी ई-पट्टा जारी कर सकेंगे।

जयपुरApr 08, 2025 / 10:16 am

Sanjay Kumar Srivastava

Rajasthan Land Lease Rules Big Change Now Bodies will also be able to issue e-lease
Rajasthan News : राजस्थान में भूमि के पट्टे के नियमों में बड़ा बदलाव। अब शहरी निकाय (नगर निगम, परिषद, पालिका) भी ई-पट्टा जारी कर सकेंगे। एकल हस्ताक्षर से ई पट्टा जारी किया जा सकेगा। निकाय प्रमुख के पट्टे पर हस्ताक्षर जरूरी नहीं होंगे।

निकाय प्रमुख की सिर्फ फाइल पर स्वीकृति पर्याप्त

उनकी केवल फाइल पर स्वीकृति पर्याप्त होगी। इसके बाद संबंधित अधिकारी अपने हस्ताक्षर से पट्टा जारी कर सकेंगे। स्वायत्त शासन विभाग ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यासों को भी ई-पट्टा जारी करने के आदेश जारी किए गए थे।

नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं में भी जारी किए जाएंगे ई-पट्टे

राजस्थान के 305 नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं में भी ई-पट्टे जारी किए जाएंगे। शहरी निकायों को जेडीए जयपुर और नगरीय निकायों की तरह का एकरूपता का पट्टा जारी करने की मंजूरी दी गई।
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नई सरकार में ठप पड़ गई थी पट्टे जारी करने की प्रक्रिया

पिछली अशोक गहलोत सरकार के समय प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत कई रियायतें दी थी। पट्टे जारी करने की प्रक्रिया नई सरकार में ठप पड़ गई थी। निकायों में बड़ी संख्या में पट्टा आवेदन लंबित हैं। बार बार इस संबंध में निकायों से पत्र जयपुर भेजने के बाद अब सभी के लिए ई पट्टे करने का रास्ता निकाला गया है।

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