नियमों के विपरीत चलने पर कार्रवाई होगी
राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की बैठक में यह फैसला लिया गया कि मनोरोग अस्पतालों और नशा मुक्ति केंद्रों के नियमानुसार संचालन के लिए एसओपी तैयार की जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और जिला प्रशासन के एक-एक प्रतिनिधि को शामिल कर टीम बनाई जाएगी, जो नशा मुक्ति केंद्रों का नियमित निरीक्षण करेगी। नियमों के विपरीत चल रहे नशा मुक्ति केंद्रों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
मनोरोग चिकित्सा संस्थानों के लिए बनाए जाएंगे नियम और मापदंड
विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि मनोरोग चिकित्सा संस्थानों के लिए नियम और न्यूनतम मापदंड भी बनाए जाएंगे। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन के लिए इस क्षेत्र में कार्यरत एनजीओ, डवलपमेंट पार्टनर और अन्य निजी संस्थाओं का भी आवश्यक सहयोग लिया जाएगा।