Pension Scheme in Rajasthan: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने 91 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन की तारीख बढ़ाने का निर्णय लिया है। विधानसभा में विधायक राधेश्याम बैरवा द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी पात्र लाभार्थी पेंशन से वंचित न रहे। इसके लिए सत्यापन की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है।
बताते चलें कि सरकार द्वारा चलाई जा रही वृद्धजन पेंशन, एकल नारी पेंशन, विशिष्ट योग्यजन पेंशन, कृषक वृद्धजन पेंशन जैसी योजनाओं के तहत राज्य में कुल 91 लाख लोग पेंशन का लाभ ले रहे हैं। लेकिन हाल ही में सामने आई जानकारी के अनुसार, इनमें से केवल 73 लाख लोगों का ही सत्यापन हुआ है, जबकि लगभग 14 लाख लाभार्थियों का सत्यापन अभी भी बाकी है। पहले यह संख्या 18 लाख बताई जा रही थी, लेकिन सरकार ने इसे सही करते हुए 14 लाख बताया।
भौतिक सत्यापन हर साल अनिवार्य
नियमों के अनुसार, हर साल नवंबर में सभी लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाता है। इस बार सत्यापन प्रक्रिया 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है ताकि अधिक से अधिक लाभार्थी सत्यापन करा सकें और उनकी पेंशन बाधित न हो। मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि हमारी कोशिश है कि 95% से अधिक लाभार्थियों का सत्यापन समय पर पूरा हो जाए, ताकि किसी को पेंशन से वंचित न होना पड़े।
जयपुर में सबसे ज्यादा लाभार्थी वंचित
जानकारी के मुताबिक प्रदेश के 13 जिलों में 50,000 से अधिक लाभार्थियों का सत्यापन नहीं हुआ है। इनमें कुछ प्रमुख जिलों में सत्यापन न होने वाले लाभार्थियों की संख्या इस प्रकार है। जयपुर में 6 लाख, जोधपुर में 86,000, जालौर में 61,000, उदयपुर में 70,000 और भीलवाड़ा में 90,000 हैं। इसके अलावा, 90 साल से अधिक उम्र के 3,216 लाभार्थी ऐसे हैं, जिन्हें पेंशन की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन सत्यापन न होने से वे भी इस संकट में फंस गए हैं।
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सत्यापन का सरकार देगी पूरा मौका
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो लाभार्थी 31 मार्च तक अपना सत्यापन नहीं करवाएंगे, उनकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। हालांकि, सरकार सत्यापन के लिए अधिक से अधिक मौके देने की कोशिश कर रही है, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना से वंचित न रहे।
बता दें, सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए लाभार्थियों को अपने आधार कार्ड, पेंशन पासबुक और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ नजदीकी ई-मित्र केंद्र या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में जाना होगा।