ऋण सीमा और ब्याज अनुदान
-निर्माण क्षेत्र में अधिकतम ऋण राशि 10 करोड़ रुपए -सेवा क्षेत्र में अधिकतम ऋण राशि 5 करोड़ रुपए
- व्यापार क्षेत्र में अधिकतम ऋण राशि 1 करोड़ रुपए
ब्याज अनुदान:
25 लाख रुपए तक: 9 प्रतिशत ब्याज
25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक: 7 प्रतिशत ब्याज
5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक: 6 प्रतिशत ब्याज
मार्जिन मनी अनुदान:
परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अथवा 25 लाख रुपए, जो भी कम हो, ऋण वितरण के उपरांत तीन वर्ष तक उद्यमी के खाते में समायोजित किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया में आवेदकों को आधार कार्ड, फोटो, जाति प्रमाण-पत्र और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इच्छुक उद्यमी आवेदन पत्र जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, जैसलमेर से प्राप्त कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेजों के साथ इसे कार्यालय में जमा कर सकेंगे।