scriptपंजीकरण की अंतिम तिथि 12, ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं पशुपालक | Last date for registration is 12, livestock farmers can also apply online | Patrika News
झालावाड़

पंजीकरण की अंतिम तिथि 12, ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं पशुपालक

पशु बीमा प्रीमियम की राशि भरेगी सरकार, आवेदन प्रक्रिया शुरु पशु की टैगिंग जरुरी सुनेल. पशुपालकों को अपने पशुओं के बीमा की प्रीमियम राशि चुकाने की अब टेंशन नहीं रहेगी। अब सभी श्रेणी के पशुपालकों के पशुओं के बीमा प्रीमियम की पूरी राशि सरकार भरेगी। यह संभव होगा मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना में इसके तहत ऑनलाइन […]

झालावाड़Jan 06, 2025 / 11:20 am

harisingh gurjar

पशु बीमा प्रीमियम की राशि भरेगी सरकार,

आवेदन प्रक्रिया शुरु पशु की टैगिंग जरुरी

सुनेल. पशुपालकों को अपने पशुओं के बीमा की प्रीमियम राशि चुकाने की अब टेंशन नहीं रहेगी। अब सभी श्रेणी के पशुपालकों के पशुओं के बीमा प्रीमियम की पूरी राशि सरकार भरेगी। यह संभव होगा मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना में इसके तहत ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरु हो गई है। पात्र पशुपालक ई-मित्र केंद्र पर जाकर पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 12 जनवरी रविवार तक रहेगी। बीमा के लिए लॉटरी के माध्यम से पशुपालकों का चयन किया जाएगा। गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक व लखपति दीदी पशुपालकों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए क्रमश:16 व 12 प्रतिशत आरक्षण का भी प्रावधान है। यह बीमा एक वर्ष के लिए किया जाएगा व पशुपालक को इसके लिए कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। बीमा राशि का निर्धारण पशु की नस्ल, उम्र व दुग्ध उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाएगा। लेकिन किसी भी स्थिति में बीमा की अधिकतम राशि 40 हजार से अधिक नहीं होगी। पशुपालक की ओर से पशु की बिक्री या उपहार में दिए जाने की स्थिति में बीमा पॉलिसी समाप्त मानी जाएगी। बीमित पशु की किसी कारणवश मृत्यु होने पर पशुपालक की ओर से शीघ्र ही इसकी सूचना बीमा विभाग को देनी होगी। केवल जनाधार कार्ड धारक पशुपालक ही इस योजना में पात्र माने जाएंगे। इसके लिए बीमा विभाग के एप या सॉफ्टवेयर पर आवेदन करना होगा।

पशुओं की उम्र भी निर्धारित

बीमा के लिए गाय की उम्र 3 से 12 वर्ष व भैंस की 4 से 12 वर्ष होनी चाहिए। इसी प्रकार बकरी व भेड़ की उम्र 1 से 6 वर्ष व ऊंट की उम्र 2 से 15 वर्ष होनी चाहिए। योजना का क्रियान्वयन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग करेगा। पशुपालन विभाग नोडल विभाग होगा। पशुओं का बीमा कराने के लिए ग्राम पंचायत एवं राजस्व गांव में तिथिवार कार्यक्रम होंगे। इसकी सूचना एसएमएस या अन्य माध्यम से देंगे। पशुपालक को मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से बीमा पॉलिसी का लिंक प्राप्त होगा।

बीमा के लिए पशुओं की टैगिंग अनिवार्य है

चयनित पशुपालक के अधिकतम दो दुधारु पशु तथा 10 बकरी या 10 भेड़ या एक वंश पशु का नि:शुल्क बीमा किया जाएगा। यह बीमा उन्हीं पशुओं का होगा जो किसी अन्य योजना के तहत बीमित नहीं है। इस संबंध में संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग डॉ.टी.ए.बन्सोड़ ने बताया कि सरकार ने पशु बीमा योजना अंतर्गत पशुपालकों के पशुधन को वित्तीय सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना शुरु की है। योजना के आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 जनवरी रविवार है। योजना में पशुओं का नि:शुल्क बीमा किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक पशुपालक के पास जन आधार कार्ड होना अनिवार्य है। पशुपालकों को बीमा विभाग के ऐप पर आवेदन करना होगा या मोबाइल ऐप पर भी आवेदन किया जा सकता है। बीमा करवाने वाले पशुपालकों को पहले पशुओं की टैगिंग करवानी पड़ेगी। टेंग विभाग की ओर से दिए जाएंगे।

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