MNREGA: अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. धीरज कुमार सिंह ने बताया की जोधपुर जिले में बदलते हुए मौसम एवं बढ़ते तापमान को दृष्टिगत रखते हुए विभागीय निर्देशों की पालना में यह निर्णय लिया गया है।
महात्मा गांधी नरेगा (मनरेगा) योजनान्तर्गत कार्यों के संचालन के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर के निर्देशानुसार कार्य की अवधि महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची-1 के पैरा 19 के अनुसार कुल 8 घंटे (जिसमें 1 घंटे का विश्राम काल शामिल है) निर्धारित है।
अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. धीरज कुमार सिंह ने बताया की जोधपुर जिले में बदलते हुए मौसम एवं बढ़ते तापमान को दृष्टिगत रखते हुए विभागीय निर्देशों की पालना में यह निर्णय लिया गया है कि मनरेगा के अंतर्गत होने वाले समस्त कार्यों का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित किया जाता है। यह कार्य अवधि विश्राम काल रहित रहेगी। यह व्यवस्था दिनांक 15 जुलाई 2025 अथवा मानसून आगमन तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी।
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इसके अतिरिक्त यदि कोई श्रमिक समूह निर्धारित टास्क को कार्य समय से पूर्व पूर्ण कर लेता है, तो वह मेट के पास उपलब्ध मस्टररोल में टास्क प्रपत्र भरवाने एवं समूह मुखिया के हस्ताक्षर के उपरांत कार्य स्थल छोड़ सकता है। यह व्यवस्था श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है, ताकि भीषण गर्मी में कार्यरत श्रमिकों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो।