पशु परिचर भर्ती : हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, राजस्थान में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति देने पर लगाई रोक
Pashu parichar Bharti: पीठ ने कहा कि दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया तो जारी रखी जा सकती है, लेकिन किसी को भी नियुक्ति नहीं दी जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई 2025 को होगी।
राजस्थान हाईकोर्ट ने वर्ष 2023 की पशु परिचर भर्ती परीक्षा परिणाम में अनियमितताओं के आरोपों पर सुनवाई करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर आंशिक रोक लगाई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है, लेकिन किसी भी अभ्यर्थी को फिलहाल नियुक्ति नहीं दी जा सकेगी।
न्यायाधीश रेखा बोराणा की एकल पीठ में याचिकाकर्ता नितेश पाटीदार एवं अन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश जोशी ने कहा कि 6 अक्टूबर 2023 को जारी विज्ञापन में स्पष्ट था कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था रहेगी, जिसमें सही उत्तर के लिए एक अंक और गलत उत्तर के लिए एक चौथाई अंक काटने का प्रावधान था। इसके बावजूद 3 अप्रेल 2025 को घोषित परिणाम में स्केलिंग फार्मूला अपनाकर परिणाम जारी किया गया, जो कि विज्ञापन के प्रावधानों के विरुद्ध है।
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कट-ऑफ भी घोषित नहीं
उन्होंने तर्क दिया कि यदि स्केलिंग का फार्मूला अपनाया गया था, तो उम्मीदवारों के रॉ-मार्क्स और संशोधित अंक सार्वजनिक किए जाने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं किया गया। साथ ही किसी भी वर्ग की कट-ऑफ अंक भी घोषित नहीं की गई। पीठ ने इन गंभीर तथ्यों को देखते हुए फिलहाल नियुक्ति पर रोक लगाते हुए निर्देश दिया है कि दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया तो जारी रखी जा सकती है, लेकिन किसी को भी नियुक्ति नहीं दी जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई 2025 को होगी।