Kanpur IIT Rape case:
कानपुर जिले के रावतपुर थानाक्षेत्र में पुलिस ने उप्र प्रांतीय पुलिस सेवा (पीपीएस) के एक अधिकारी पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर की 27 वर्षीय शोध छात्रा के खिलाफ अदालत के आदेश के बाद प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार यह प्राथमिकी तत्कालीन सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) मोहसिन खान की पत्नी सुहैला सैफ ने दर्ज कराई है। मोहसिन खान पर शोध छात्रा ने अपने यौन शोषण का आरोप लगाया है।छात्रा का आरोप गिरफ्तारी में हीला हवाली का आरोपी ने उठाया फायदा हाई कोर्ट से लिया स्टे
छात्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद इस मामले में जातिवाद एंगल भी शुरू हो गया है। आईआईटी छात्रा का आरोप है कि पहले पुलिस उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही थी। जब उन्होंने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की तब जाकर एफआईआर हुई। लेकिन गिरफ्तारी में हीलाहवाली की गई।
इसका फायदा आरोपी ने उठाया और हाईकोर्ट से स्टे ले लिया। इसके बाद मिलने जुलने वालों से सुलह के लिए दबाव बनवाया। उन्होंने आईटी एक्ट के अंतर्गत दूसरी रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव, डीजीपी और महिला आयोग को ई-मेल के माध्यम से शिकायत की।
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एसीपी की पत्नी बोली- पति से गलती हुई लेकिन दुष्कर्म, ब्लैकमेल या लव जिहाद जैसे आरोप गलत
एसीपी की पत्नी का कहना है कि (छात्रा) पहले से पता था कि मोहसिन शादीशुदा हैं। फिर भी वो एक महिला होकर भी आगे बढ़ी। उसने पति को हनीट्रैप किया। सभी को पता था कि वह मोहसिन की पत्नी हैं। उसने सवाल खड़ा किया क्या यह उसको नहीं पता था। वो कैसे इतनी अन्जान बनी रही। यह उन्हें नहीं मालूम। उन्हें अच्छी तरह याद है। उसने कहा था कि मैं उनको प्यार करती हूं। पति से भी गलती हुई है। लेकिन दुष्कर्म, ब्लैकमेल या लव जिहाद जैसे आरोप गलत हैं।