चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक द्वारा जारी आदेशानुसार, निलंबन अवधि के दौरान इमरान खान चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय, जयपुर को वह बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह कार्रवाई विभागीय आचरण नियमों और शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए की गई है।
बता दें कि महिला चिकित्सक ने करौली महिला थाना में मामले दर्ज करवाते हुए आरोप लगाया थे कि उन्हें बार-बार बेवजह नोटिस थमाए गए, पैसों की मांग की गई और पैसे न देने की स्थिति में शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला गया। मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया।
मामले की पुलिस कर रही जांच
इस मामले में पुलिस उपाधीक्षक अनुज शुभम ने का कहना है कि महिला चिकित्सक की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई। गौरतलब है कि इस मामले में कुछ दिन पहले महिला चिकित्सक की ओर से जिला कलक्टर को भी शिकायत की गई थी। जबकि मामले में सीएमएचओ दिनेश चंद मीणा व कार्यालय सहायक इमरान खान ने महिला चिकित्सक की ओर से लगाए आरोपों को निराधार बताया था। उन्होंने कहा था कि महिला चिकित्सक को नोटिस दिया था। जिसके बाद चिकित्सक ने उनकी बेवजह शिकायत की है।