CG Crime News: विभिन्न स्थानों पर शारीरिक संबंध
रिपोर्ट के आधार पर थाना झलमला में धारा 137(2) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा तकनीकी सहायता व सुराग-संग्रह के आधार पर आरोपी की पहचान रोहित यादव पिता कृष्णा यादव (22) निवासी ग्राम डोगरिया चौकी साल्हेटेकरी, थाना बिरसा, जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश) के रूप में की गई। 29 जून को आरोपी को सायर देहान, चौकी मछूरदा, थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.) से पकड़ा गया और अपहृता को भी सुरक्षित बरामद किया गया। महिला पुलिस अधिकारी द्वारा पीड़िता से पूछताछ और कथन लिए गए, जिसमें पीड़िता ने बताया कि आरोपी रोहित यादव नाबालिग होने की जानकारी के बावजूद करीब डेढ़-दो वर्षों से उसे बहला-फुसलाकर विभिन्न स्थानों पर शारीरिक संबंध बना रहा था।
गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत
CG Crime News: आखरी बार 28 जून को ग्राम शायर देहान में उसके साथ दैहिक शोषण किया गया। मेडिकल परीक्षण, पीड़िता का कथन, घटना स्थल का निरीक्षण और अन्य साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में धाराएं 87, 64(2)(एम), 65(1) बीएनएस और 04, 06
पॉक्सो एक्ट की भी बढ़ोतरी की गई। आरोपी रोहित यादव को 30 जून 2025 को समय 14.30 बजे गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से प्रथम रिमांड प्राप्त किया गया है।
प्रकरण की विवेचना अभी भी प्रचलन में है। पुलिस द्वारा सभी आवश्यक सबूतों व गवाहों को संकलित किया जा रहा है। इस संपूर्ण कार्रवाई में थाना झलमला के निरीक्षक पुरुषोत्तम लाल ध्रुव, प्रधान आरक्षक संतोष मरावी, ओमप्रकाश पटेल, आरक्षक अजय मार्काम, सुधर्शन धृतलहरे, महिला आरक्षक सुनीता मरकाम और साइबर सेल की भूमिका रही।