Big fraud: भाजपा नेता की पुत्री ने मनरेगा लोकपाल की पत्नी समेत 36 युवाओं से की 25 लाख की ठगी, नौकरी का दिया था झांसा
Big fraud: कोरिया जिले के पटना थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट, साईं ट्रस्ट ओडिशा कंपनी एवं एनजीओ बेबी फूड प्रोजेक्ट में नौकरी लगाने का झांसा देकर की गई ठगी
बैकुंठपुर। साईं ट्रस्ट ओडिशा कंपनी एवं एनजीओ बेबी फूड प्रोजेक्ट में नौकरी लगाने के नाम पर 36 युवाओं से 25 लाख ठगी की गई थी। इस मामले (Big fraud) में कोरिया जिले की पटना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मनरेगा लोकपाल की पत्नी भी इस ठगी की शिकार हुई हैं। वहीं ठगी करने वाले आरोपियों में बतौर मुख्य आरोपी भाजपा नेता की पुत्री व अन्य के नाम शामिल हैं।
मनरेगा लोकपाल की पत्नी बैकुंठपुर के खूटनपारा निवासी ऊषा सिंह ने नौकरी के नाम पर ठगी (Big fraud) किए जाने की रिपोर्ट पटना थाने में दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि 2021 वर्ष में ग्राम बुड़ार निवासी भाजपा नेता कामता प्रसाद तिवारी की पुत्री ज्योति तिवारी ने अपने घर में साई ट्रस्ट ओडिशा कंपनी एवं एनजीओ बेबी फूड प्रोजेक्ट का कार्यालय खोला था।
इसमेंं नौकरी लगाने के नाम पर उसके पुत्र उज्ज्वल त्रिपाठी, उत्सव त्रिपाठी, गौरीशंकर ऊर्फ बंटी महंत व मो. निजाम ने अलग-अलग शुल्क (Big fraud) लिए थे। उन्होंने वर्ष 2022 में जोनल डायरेक्टर का शुल्क 41 हजार रुपए, जोनल को-ऑर्डिनेटर के लिए 40 हजार रुपए, ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर के लिए 20 हजार रुपए वसूले थे।
सभी को बुड़ार ऑफिस से संभाग स्तर पर कार्य संचालन करने का झांसा दिया गया था। आरोपी ज्योति तिवारी ने नियुक्ति पत्र व परिचय पत्र भी दिया है। इसमें साईं ट्रस्ट ओडिशा (ए पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट) रजिस्टर्ड नंबर 4, हेड ऑफिस विनोद पाड़ा राज्य सोनखला जिला नयागढ़ ओडिशा व पिन नंबर 752065 दर्ज है। लेकिन रुपए देने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिली।
इसके बाद स्वयं समेत ठगी के शिकार (Big fraud) 36 लोगों ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करने कलेक्टर से लिखित शिकायत की थी। उसने बताया कि आरोपी ज्योति तिवारी सहित अन्य ने धोखाधड़ी कर लगभग 25 लाख रुपए वसूले हैं।
शिकायतकर्ता उषा सिंह (Big fraud) ने बताया कि आरोपी उज्ज्वल त्रिपाठी, ज्योति तिवारी, उत्सव त्रिपाठी, मो. निजाम, गौरी शंकर महंत एवं उसकी पत्नी के बैंक खाते में फोन-पे से पैसे ट्रांसफर किए गए हैं।
आरोपियों ने बेरोजगार महिला-पुरूषों को नौकरी का लालच देकर धोखाधड़ी कर मोटी रकम ठगी कर ली है। आरोपियों के खिलाफ धारा 120 बी, 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
आरोपियों ने जिन लोगों से ठगी (Big fraud) की है, उनमें निर्मल दोहरे, विमला अहिरवार, आदिशनाथ सिंह, ललिता, सुनीता साहू, पूनम शर्मा, अंजनी, धनसू राम पोर्ते, अशोक साहू, खुशबु साहू, आशा साहू, पंकज, सुशीला राजवाड़े सहित 3 दर्जन से अधिक युवा शामिल हैं।
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