कब होते है अभिभाषण?
संविधान की धारा 87 (1) में राष्ट्रपति के अभिभाषण की व्याख्या की गई है। इसके तहत दो ऐसे मौके होते हैं जब राष्ट्रपति संसद के सत्र को संयुक्त रूप से संबोधित करते/करती हैं। देश के राष्ट्रपति हर बार आम चुनाव के बाद संसद के पहले सत्र की शुरुआत में राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करते/करती हैं। इसमें पहली बार निचले सदन यानी लोकसभा की बैठक होती है। इसके अलावा राष्ट्रपति हर साल संसद के प्रथम अधिवेशन के पहले दिन राज्यसभा और लोकसभा को संयुक्त रूप से संबोधित करती/करते हैं।कौन तैयार करता है अभिभाषण?
भारतीय संविधान के अनुसार, देश की सभी कार्यकारी शक्तियों के संचालन का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। वे प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपनी शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग करते/करती हैं। इसी सलाह के आधार पर फैसले लेते/लेती हैं। इसी तरह से राष्ट्रपति का अभिभाषण भी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ही तैयार किया जाता है।राष्ट्रपति की 10 बड़ी बातें
1- MSME के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम2- मुद्रा लोन 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया
3- 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले
4- इंटरर्नशिप योजना ने युवाओं को मजबूत किया
5- ड्रोन दीदी से महिला सश्किकरण, 3 करोड़ दीदी बनाने का लक्ष्य
6- 8000 करोड़ खर्च कर देश में 52000 इलेक्ट्रिक बस चलेंगी
7- 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिली
8- टैक्स से जुड़े नियमों को आसान बनाया गया
9- AI को लेकर दुनिया को राह दिखा रहा है भारत
10- देश की महिलाएं आज लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं।
मोदी सरकार की उपलब्धियां
1- मिशन मोड पर काम जारी2- विदेशों से निवेश
3- युवाओं को रोजगार
4- जम्मू कश्मीर में रेल परियोजना
5- देश के गरीबों को सम्मान
6- महिला सशक्तिकरण
7- हेल्थकेयर समेत तमाम सेक्टर्स के लिए योजनाएं