नई याचिकाओं पर नोटिस जारी
न्यायालय ने अतिरिक्त आधारों के साथ हस्तक्षेप याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है, हालांकि उसने अब तक दायर नई याचिकाओं पर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया है। यह टिप्पणी उस समय की गई जब वह पूजा स्थल अधिनियम की वैधता पर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जो ध्वस्त हिंदू मंदिरों को पुनः प्राप्त करने के कानूनी प्रयासों के मद्देनजर महत्वपूर्ण है।
कब पारित हुआ था कानून
यह कानून 1991 में पारित किया गया था, ताकि किसी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र में परिवर्तन की अनुमति न दी जा सके। राम जन्मभूमि विवाद इसके दायरे से बाहर था। कानून की वैधता पर मूल याचिका अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की थी। लेकिन पिछले साल अदालत ने हिंदू पक्षों द्वारा 10 मस्जिदों को पुनः प्राप्त करने की मांग करने वाले 18 मुकदमों की कार्यवाही रोक दी और मंदिर-मस्जिद विवाद से संबंधित सभी मामलों को एक साथ जोड़ दिया। इसमें शाही ईदगाह-कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद और संभल मस्जिद विवाद शामिल हैं।
विपक्षी पार्टियों का समर्थन
इस कदम के बाद कई विपक्षी पार्टियों ने इस कानून के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जबकि हिंदू समूह और दक्षिणपंथी संगठनों ने इसका विरोध किया। कांग्रेस, जो उस समय सत्ता में थी जब यह कानून पारित हुआ था, और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम जैसे राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका लेकर पहुंचे कि इस कानून को सख्ती से लागू किया जाए। सोमवार को कोर्ट में एक याचिकाकर्ता ने कहा कि इस कानून को बनाए रखना चाहिए क्योंकि हर किसी को शांति से जीने का अधिकार है।