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कोर्ट ने बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज को दी राहत, AAP नेता के मानहानि मामले को किया खारिज

Rouse Avenue Court: न्यायाधीश ने मामले में कहा कि बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत संज्ञान लेने का कोई कारण नहीं है। इसलिए इस शिकायत को खारिज किया जाता है।

भारतFeb 20, 2025 / 05:21 pm

Ashib Khan

Bansuri Swaraj

Bansuri Swaraj

Bansuri Swaraj: दिल्ली की एक अदालत ने बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज को बड़ी राहत दी है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता सत्येंद्र जैन की ओर से बीजेपी सांसद के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया। कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेने से इनकार करते हुए शिकायत खारिज कर दी। AAP नेता सत्येंद्र जैन ने आरोप लगाया था कि बांसुरी स्वराज ने एक इंटरव्यू के दौरान उनके खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए थे। 

न्यायाधीश ने क्या कहा

न्यायाधीश ने मामले में कहा कि बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत संज्ञान लेने का कोई कारण नहीं है। इसलिए इस शिकायत को खारिज किया जाता है।

AAP नेता ने क्या किया था दावा

आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने आरोप लगाया था कि बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने एक इंटरव्यू के दौरान उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। आप नेता ने दावा किया कि बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा किया। बता दें कि इससे पहले 16 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने बीजेपी सांसद और न्यूज चैनल को समन से पहले नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

बांसुरी स्वराज ने झूठा दावा किया था-AAP नेता

आप नेता सत्येंद्र जैन ने कहा कि बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने झूठा दावा किया कि उनके घर से 1.8 किलो सोना और सोने के 133 सिक्कों के अलावा 3 करोड़ रुपये बरामद किए गए। शिकायत में आप नेता ने कहा कि बीजेपी सांसद ने उन्हें बदनाम करने और राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए ये टिप्पणी की। 

BJP सांसद ने राजनीति से प्रेरित बताई याचिका

वहीं भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की याचिका को राजनीति से प्रेरित बताया था। 13 जनवरी को बीजेपी सांसद की ओर से कोर्ट में कुछ कागजात दाखिल किए गए थे। वहीं सुनवाई के दौरान बीजेपी सांसद के वकील ने कहा कि आप नेता की ओर से बांसुरी स्वराज पर लगाए गए आरोप दिल्ली विधानसभा चुनाव की वजह से लगाए गए हैं। 

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