CG News: बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों के समायोजन
कैबिनेट में सीधी भर्ती 2023 में नियुक्ति उपरांत सेवा समाप्त किए गए 2621 बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों के समायोजन पर चर्चा हुई। इसमें अंतर्विभागीय समिति की अनुशंसा अनुसार बीएड अर्हताधारी 2621 सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के राज्य में रिक्त 4,422 पदों में समायोजित करने का फैसला लिया गया। समायोजन गैर विज्ञापित पदों पर किया जाएगा। बर्खास्त
बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों ने संघर्ष के समय साथ देने के लिए पत्रिका का आभार व्यक्त किया।
पढ़ाई के लिए मौका और प्रशिक्षण भी
कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक कला व विज्ञान संकाय से 12वीं उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों को निर्धारित अर्हता (12वीं गणित/विज्ञान) पूर्ण करने के लिए 3 वर्ष की अनुमति दी जाएगी। साथ ही इन अभ्यर्थियों को प्रयोगशाला कार्य के संबंध में एससीईआरटी के माध्यम से दो माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 355 अभ्यर्थियों के लिए सांख्येत्तर पदों का सृजन किया जाएगा।
अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थापना
कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया गया है, समायोजन के लिए जिलों की प्राथमिकता में पहले राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के जिलों के रिक्त पदों में की जाएगी। इसके बाद सीमावर्ती जिलों के रिक्त पदों पर तत्पश्चात अन्य जिलों में समायोजन किया जाएगा। 100 ग्रामीण मार्गों पर मिलेगी बस सेवा
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना शुरू करने का भी अहम फैसला लिया। इसका लाभ छत्तीसगढ राज्य के सुदूर अनुसूचित एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को मिलेगा। पहले वर्ष में राज्य के लगभग 100 चिन्हित ग्रामीण मार्गों पर बस सेवा प्रारंभ की जाएगी। राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू करने के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है।
इससे किसान, मजदूर, विद्यार्थी, छोटे व्यापारी व ग्रामीण नागरिकों को जनपद, तहसील और जिला मुख्यालयों तक आवागमन की सुविधा प्राप्त होने से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों तक सुलभ पहुंच संभव होगी। इस योजना में दृष्टिहीन, बौद्धिक दिव्यांग, दोनों पैरों से चलने में असमर्थ दिव्यांग, 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को एक परिचारक के साथ किराया में पूरी छूट रहेगी। वहीं नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को आधा किराया लगेगा।
इस आधार पर डीएड वालों के पक्ष में फैसला
CG News: 11 अगस्त 2023 को क्वाॅलिटी ऑफ एजुकेशन के आधार पर सुप्रीमकोर्ट द्वारा एनसीटीई के गजट को रद्द कर दिया गया था और बीएड को प्राथमिक स्तर के लिए अमान्य ठहरा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आधार पर ही प्रदेश के डीएड अभ्यर्थी बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर किया।
बिलासपुर हाईकोर्ट द्वारा 21 अगस्त 2023 को बीएड प्रशिक्षितों की काउंसलिंग पर रोक लगा दी जाती है।
ऐसे चला घटनाक्रम
-4 मई 2023 को नोटिफिकेशन जारी -10 जून 2023 को व्यायमं माध्यम से परीक्षा -2 जुलाई 2023 रिज़ल्ट के साथ मेरिट लिस्ट जारी -1 से 7 सितंबर 2023 पहली काउंसलिंग -23 व 24 सितंबर 2023 दूसरी काउंसलिंग -फरवरी-मार्च 2024 तीसरी व चौथी काउंसलिंग -21 सितंबर 2023 को ज्वाइनिंग लेटर -11 अगस्त 2023 सुप्रीमकोर्ट का फैसला जिसमें एनसीटीई 2018 का गजट रद्द किया गया और बीएड को प्राथमिक स्कूलों के लिए अमान्य किया गया
-2 अप्रैल 2024 हाईकोर्ट द्वारा बीएड नवनियुक्तों की पदमुक्ति का आदेश -28 अगस्त 2024 सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार और बीएड पक्ष की याचिका ख़ारिज -सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के फैसले के पहले की ज्वाइनिंग
-सहायक शिक्षक वर्ग-3 की ज्वानिंग 21 सितम्बर 2023 से शुरू हुई।