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रायपुर

कार, बाइक चालकों के लिए आई बड़ी खबर, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने से पहले पढ़ें ये खबर, नहीं तो..

CG News: हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगवाना अनिवार्य है। इस बीच परिवहन विभाग ने अपील करते हुए ठगों से बचने की सलाह दी है। नहीं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है..

रायपुरApr 29, 2025 / 02:33 pm

चंदू निर्मलकर

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CG News: 2019 के पहले वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है। इसे लेकर कार और बाइक चालकों की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल मोबाइल नंबर में पिन नंबर नहीं आने से लोग आरटीओ के चक्कर काट रहे हैं। इस बीच परिवहन विभाग ने ठगी गिरोह के सक्रिय होने की जानकारी दी है। बताया कि ये गिरोह नया नंबर प्लेट लगाने का झांसा देकर सीधे खाते से रकम साफ कर रहे हैं।

CG News: ठग गिरोह सक्रिय

परिवहन विभाग ने ठगी करने वाले ऐसे गिरोह के सक्रिय होते ही अलर्ट जारी किया है। लोगों को कहा है कि वाहन चालक विभाग की अधिकृत वेबसाइट cgtransport. gov. in और जारी किए गए मोबाइल नंबर के माध्यम से आवेदन करने कहा है। लगातार हो रही ठगी की घटना के बाद किसी भी अनजान वेबसाइट और बिचौलिए से संपर्क नहीं करने की अपील की गई है।
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परिवहन विभाग के सचिव एस प्रकाश ने बताया कि वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट दिशा-निर्देशों, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के प्रावधानों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना जारी की गई है।
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6 अलग अलग तरीकों से कर रहे ठगी

इसके तहत 1 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर एचएसआरपी लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। इसे देखते हुए ठगी करने वाले गिरोह भी सक्रिय हो गए हैं। धोखाधड़ी करने वाले गिरोह नंबर प्लेट बनाने के साथ ही होम डिलीवरी करने का झांसा देकर वाहन मालिकों से ठगी कर रहे हैं। इसके लिए गूगल प्लेटफॉर्म में छद्म तरीके से एचएसआरपी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ठगी करने का प्रयास किया जा रहा है।

हो रही यह परेशानी

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बदलवाने में दस्तावेजों मेें आधारकार्ड और मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने पर भारी परेशान होना पड़ रहा है। क्योंकि 2019 से पहले वाहन रजिस्ट्रेशन का काम मैनुअल रूप से होता है। ऐसे में अधिकांश आरसीबुक में मोबाइल नंबर और आधार नंबर अपेडट नहीं है। कई मोबाइल नंबर बदल चुके हैं तो कईयों में आधार और आरसीबुक में नाम-सरनेम अलग-अलग अंकित है। ऐसे में ऑनलाइन प्रोसेस के दौरान मिलान नहीं हो रहा है।

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