CG B.ED-D.El.ED Admission Fees: ज्यादा फ़ीस लेने पर होगी कार्रवाई
रायपुर के बीएड कॉलजों में सत्र 2025-26 में बीएड प्रवेश की फीस 31670 से 34697 रुपए निर्धारित है। इसके बावजूद कई कॉलेजों ने छात्रों से ज्यादा फीस ली। कॉलेज ट्यूशन फीस के अलावा कोई भी दूसरी फीस नहीं ले सकता। यदि लेता है तो उसे
काउंसलिंग के समय जानकारी प्रॉस्पेक्टस में देनी होती है। छात्र ज्यादा फीस लेने पर शिकायत भी कर सकते हैं। संस्था द्वारा निर्धारित फीस से अधिक फीस लेना अथवा समिति द्वारा निर्धारित मद से अन्य मद में फीस लेना केपिटेशन फीस कहलाता है और इसपर संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
जानकारों की माने तो बीएड कॉलेजों में जब छात्र प्रवेश लेने जाते हैं तो भले ही फीस 30 हजार हो लेकिन कई कॉलेज 60 हजार और कई एक लाख तक ले लेते हैं। राज्य में ऐसे कई कॉलेज हैं जो
छात्र-छात्राओं को जानकारी नहीं होने का फायदा उठाते हैं और अलग-अलग मद के नाम पर पैसे जमा करवाते हैं। नियमों में साफ लिखा है कि यूनिफार्म के लिए पैसे नहीं ले सकते लेकिन जिन कॉलेजों में यूनिफार्म तय किया है उनके हिसाब से 3-4 हजार रुपए लिए जाते हैं।
कॉलेजों ने 60 हजार तक फीस बढ़ाने की थी मांग
जानकारी के अनुसार, फीस बढ़ाने के लिए कॉलेजों की ओर से मांग भी की गई थी। जिसमें कई कॉलेजों ने फीस की रकम अभी की फीस से दोगुना तक की मांग की थी। अभी जहां 30 हजार तक फीस है उन कॉलेजों ने 60 हजार रुपए तक बढ़ाने की मांग की थी। लेकिन विनियामक ने राज्य की प्रति व्यक्ति आय, दूसरे राज्यों के आधार पर फीस तय की और 2025-26 सत्र की फीस सालभर पहले ही तय कर दी। - प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राएं इन बातों का रखें ध्यान
- छात्रों के लिए छात्रावास, मैस और परिवहन की सुविधा वैकल्पिक होती है।
- संस्था फीस के अलावा और कोई भी शुल्क यूनिफार्म, आईडी कार्ड, लाइब्रेरी कार्ड, लेबोरेटरी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद, स्किल लैब, एनएसएस फीस आदि के साथ ही भवन, उपकरण आदि मदों में वसूल नहीं कर सकेगी।
- संस्था अगर ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य मदों में फीस लेती है उसका पूरा विवरण नोटिस बोर्ड, संस्था की वेबसाइट और प्रॉस्पेक्टस में उल्लेखित करना होगा। कॉलेजों को प्रॉस्पेक्टस काउंसलिंग से पहले जारी करना होगा और उसकी एक प्रति प्रवेश व फीस विनियामक सचिवालय में जमा करनी होगी।
- संस्था छात्र से 2 हजार प्रति छात्र एकमुश्त प्रवेश के समय काशनमनी के रूप में ले सकेगी जो छात्र के संस्था छोड़ने पर वापसी योग्य होगा।
- छात्र द्वारा निर्धारित अवधि में फीस जमा न करने पर संस्था 10 रुपए प्रतिदिन की दर से पहले माह और दूसरे माह से 15 रुपए प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क ले सकती है, इससे ज्यादा नहीं।
- यदि छात्र काउंसलिंग के दौरान संस्था छोड़ना चाहता है या प्रवेश निरस्त कराना चाहता है तो उसे काउंसलिंग की अंतिम तिथि के 5 दिन पहले संबंधित संस्था में प्रवेश निरस्ती संबंधी आवेदन पत्र जमा करना होगा तभी उसकी फीस वापसी योग्य होगी।