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रायपुर

मोबाइल चोरी-गुम होने पर पुलिस थाना जाने की भी जरूरत नहीं.. क्या करना होगा जानें अभी

Mobile theft case: दर्ज शिकायत के आधार संबंधित मोबाइल को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे उस मोबाइल का कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता। मोबाइल ब्लॉक हो जाता है..

रायपुरFeb 24, 2025 / 06:01 pm

चंदू निर्मलकर

Mobail theft case
Mobile theft case: कहीं पर मोबाइल चोरी हो जाए या गुम हो जाए, तो तत्काल घर बैठे उसे ब्लॉक करा सकते हैं। थाने जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसे ऑनलाइन कहीं से भी कर सकते हैं। जिससे उस मोबाइल और नंबर का किसी अपराध में इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। छत्तीसगढ़ में 69 हजार से अधिक लोग ऐसा कर चुके हैं। भारतीय दूर संचार कंपनी द्वारा यह सुविधा ऑनलाइन दी गई है। गुम या चोरी हुए मोबाइल की शिकायत करने थानों में जाने पर पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने में आना-कानी भी करते हैं। उल्लेखनीय है कि चोरी के मोबाइल-नंबर का इस्तेमाल कई तरह के अपराधों में किया जाता है।

Mobile theft case: यहां कराएं रजिस्टर

मोबाइल चोरी या गुम होने पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन के सेंट्रल इक्वीपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (सीईआईआर) में ऑनलाइन जानकारी रजिस्टर कराएं। इसमेें दर्ज शिकायत के आधार संबंधित मोबाइल को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे उस मोबाइल का कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता। मोबाइल ब्लॉक हो जाता है। इसके बाद अगर वो मोबाइल कहीं मिलता है, तो उसकी जानकारी भी आपको मिलेगी।
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69 हजार से अधिक ने दर्ज कराई शिकायत

सीईआईआर पोर्टल में छत्तीसगढ़ से शिकायतों के आधार पर 69 हजार 644 ब्लॉक कराए गए हैं। इनमें से 47 हजार 976 मोबाइल ट्रेस भी हुए हैं और 15 हजार 458 मोबाइल रिकवर किए गए हैं। इसके अलावा पोर्टल से अपने मोबाइल का आईएमईआई नंबर का भी वेरीफिकेशन कर सकते हैं।

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