Supreme Court: पादरी पहले हिंदू आदिवासी थे। उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। परिजन उनका अंतिम संस्कार कब्रिस्तान में ईसाइयों के लिए निर्धारित क्षेत्र में करना चाहते थे।
रायपुर•Jan 28, 2025 / 03:16 pm•
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Supreme Court: छत्तीसगढ़ के एक पादरी को दफनाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की पीठ ने सोमवार को खंडित फैसला सुनाया। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने कहा कि धर्मांतरित पादरी को पैतृक गांव में परिवार की निजी कृषि भूमि पर दफनाना चाहिए, जबकि जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि उन्हें ईसाइयों के लिए तय क्षेत्र में ही दफनाया जा सकता है। यह भी पढ़ें:CG News: सड़क पर बस धोना पड़ा महंगा, 6 ड्राइवरों पर लगा जुर्माना, दिए सख्ती के निर्देशअसहमति के बावजूद पीठ ने विवाद बड़ी बेंच को भेजने से परहेज किया, क्योंकि शव सात जनवरी से मुर्दाघर में रखा है। पीठ ने निर्देश दिया कि शव करकापाल गांव में ईसाइयों के लिए निर्धारित स्थान पर दफनाया जाए। यह पादरी के पैतृक गांव से करीब 25 किलोमीटर दूर है।
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