यदि वाहन स्वामी कर जमा नहीं करवाते है तो राजस्थान मोटर वाहन एक्ट में परमिट निरस्त की कार्यवाही की जाएगी। इससे पूर्व कार्यालय में जिला परिवहन अधिकारी अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में वाहन डिलर्स की बैठक हुई। इसमें जिले के 18 वाहन डिलर्स को वाहनों की बिक्री बढ़ाने एवं प्रतिदिन टेक्स राजकोष में जमा करवाने को प्रेरित किया। परिवहन एंव सडक़ सुरक्षा विभाग वाहन स्वामियों को राहत देने के लिए तीन एमनेस्टी योजनाएं लागू की है। इन योजनोओं के तहत ई-रवन्ना ओवरलोडिंग चालान में छूट, नष्ट हो चुके वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्तीकरण की सुविधा और पुराने बकाया कर पर नई जुर्माना दरें तय की गई है।