इन स्थानों पर लग रहे अवैध चाट बाजार
गौरतलब है कि शहरी क्षेत्र में रेहडिय़ां व अन्य हाट बाजार लगाने के लिए स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत नगरपालिका प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य है। इस एक्ट के तहत रेहड़ी चालकों पर फूड सेफ्टी व कचरा प्रबंधन के नियम भी लागू होते हैं। लेकिन शहर में नगरपालिका की ढिलाई के कारण मुख्य व भीड़भाड़ वाले स्थानों पर बिना अनुमति के ही ऐसे कई अवैध चाट बाजार संचालित हो रहे हैं। जो न तो फूड सेफ्टी नियमों की पालना करते हैं और न ही कचरा प्रबंधन के प्रति गंभीर हैं। शहर के मुख्य बाजार, बीकानेर रोड पर सैन मंदिर धर्मशाला के आगे, भग्गू वाला कुंआ भारत माता चौक, त्रिमूर्ति मंदिर क्षेत्र, पुराना हाऊङ्क्षसग बोर्ड, इंदिरा सर्कल क्षेत्र पर बिना पालिका की अनुमति ऐसी कई अवैध चाट की रेहडियां लग रही हैं। इससे यह क्षेत्र चाट बाजार का रूप धारण कर चुके हैं। लेकिन चाट बाजारों में रेहड़ी लगाने वाले कचरा प्रबंधन की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं।