scriptनशीली दवाईयों के तस्कर को बीस साल कारावास, दो लाख रुपए का जुर्माना | Twenty years imprisonment and two lakh rupees fine for drug smuggler | Patrika News
श्री गंगानगर

नशीली दवाईयों के तस्कर को बीस साल कारावास, दो लाख रुपए का जुर्माना

– कोतवाली पुलिस ने आठ साल पहले की थी कार्रवाई

श्री गंगानगरMar 20, 2025 / 11:53 pm

surender ojha

श्रीगंगानगर. नशीली दवाईयों की तस्करी के मामले में अदालत ने एक जने को बीस साल कठोर कारावास व दो लाख रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। यह निर्णय गुरुवार को एनडीपीएस एक्ट की स्पेशल कोर्ट के स्पेशल जज अजय कुमार भोजक ने सुनाया। विशिष्ट लोक अभियोजक विजेन्द्र कुमार घिंटाला ने बताया कि कोतवाली के तत्कालीन एसआई राजकुमार ने 22 जुलाई 2017 को मटका चौक के पास एक संदिध व्यक्ति से पूछताछ की। इसकी पहचान नागपाल कॉलोनी गली नम्बर चार निवासी कालूराम उर्फ मुकेश स्वामी पुत्र कृष्णलाल स्वामी के कब्जे से कफ सिरप की 25 शीशियां कोडीन बरामद कर गिरफ़्तार किया। इस आरोपी की निशानदेही पर पुरानी आबादी मोहर सिंह चौक निवासी संजय शर्मा पुत्र सुभाष शर्मा को सह अभियुक्त बनाया। इन दोनों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। अदालत ने आरोपी कालूराम उर्फ मुकेश स्वामी को दोषी मानते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 8-20 में बीस साल कठोर कारावास व दो लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं होने पर दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जबकि सह अभियुक्त संजय शर्मा को अभियोजन पक्ष के ठोस साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया।

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