राष्ट्रीय खादय सुरक्षा अधिनियम 2013 के अतर्गत उमरिया जिले में वर्तमान में 140442 परिवारों के कुल 533099 हितग्राही सम्मिलित हैं। इनमें से 454922 हितग्राहियों के ईकेवायसी की जा चुकी है। जबकि जिले में 78177 हितग्राहियों के ईकेवायसी किया जाना शेष है। इसके लिए विशेष अभियान के तहत 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ईकेवायसी किये जाने के निर्देश जिला प्रशासन को दिये गए हैं। जनपद पंचायत करकेली सभागार में ईकेवासी प्रशिक्षण के दौरान शिवगोविंन्द मरकाम, अपर कलेक्टर एवं जिला नोडल अधिकारी उपस्थित रहे। अपर कलेक्टर ने प्रशिक्षण में उपस्थित दलों को शासन के निर्देशानुसार जिले में ईकेवायसी से शेष रहे हितग्राहियों की उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं को प्रदाय की गई सूची अनुसार पात्र हितग्राहियों की ईकेवायसी दैनिक लक्ष्य को आधार मानते हुए शीघ्र कराने के निर्देश दिये हैं।
अपात्रों के नाम हटाए जाएं
प्रशिक्षण में उपस्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेेताओं को दुकान के ईकेवॉयसी से शेष रहे हितग्राहियों की सूची का प्रिन्ट प्रदाय कर शेष सभी हितग्राहियों की शासन के प्राप्त दिशा निर्देशानुसार उचित मूल्य दुकान को दिये गये दैनिक लक्ष्य के मान से करने तथा जिले की स्थानीय निकायों को दोहरे, अपात्र तथा साइलेन्ट राशन कार्डो को पोर्टल से विलोपन के निर्देश कलेक्टर द्वारा जारी किए गये हैं। ईकेवायसी की मॉनीटरिंग के लिये जिले में पदस्थ कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी एवं सहकारिता निरीक्षकों की ड्यूटी लगायी गयी है, जो प्रतिदिन उचित मूल्य दुकान को दिये गये दैनिक लक्ष्य के अनुरूप ईकेवासी करने की मॉनीटरिग करेंगे एवं रिपोर्ट से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करायेंगे।