हमें अपने चुनाव ठीक करने होंगे, देश धांधली वाले चुनावों से परेशान है : ट्रंप
ट्रंप का राष्ट्रपति के रूप में यह दूसरा कार्यकाल है। उन्होंने सन 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडन के हाथों अपनी हार कभी स्वीकार नहीं की और वे बड़े पैमाने पर चुनावी धांधली के आधारहीन आरोप लगाते रहते हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, “शायद कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम पिछले नवंबर में भारी मतों से जीते थे। लेकिन हमें अपने चुनाव ठीक करने होंगे, यह देश धांधली वाले चुनावों से परेशान है और हम इसे किसी तरह ठीक करने जा रहे हैं।”
अमेरिका में मतदाता के लिए मतदान के नियम
अमेरिका में मतदाता के मतदान करने के लिए उसे अमेरिका का नागरिक होना चाहिए। मतदाता की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से कम है, तो वह अगले चुनाव में वोट देने का पात्र होगा जब वह 18 वर्ष का हो जाएगा। मतदाता को उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहां वह मतदान करना चाहता है। अमेरिका में प्रत्येक राज्य का अपना मतदान कानून और चुनाव प्रक्रिया होती है। अमेरिका के कुछ राज्यों में जिन मतदाताओं को गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया हो, उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता।
जेल से रिहा होने के बाद पुनः मतदान का मिल जाता है अधिकार
अमेरिका में कुछ राज्यों में जेल से रिहा होने के बाद पुनः मतदान का अधिकार मिल जाता है। अमेरिका के अधिकतर राज्यों में चुनाव में वोट देने के लिए मतदाता का पंजीकरण होना जरूरी है। पंजीकरण आम तौर पर चुनाव से कुछ हफ्ते पहले होता है। हालांकि, कुछ राज्य ऑनलाइन पंजीकरण और डे-ऑन-द-डे मतदान (Same-day Registration) की अनुमति भी देते हैं।