प्रकरण संख्या एक लाखन कोटड़ी निवासी सैयदा पुत्री नासिर हाशमी ने नगर निगम से जी प्लस 2 आवासीय नक्शे के लिए आवेदन किया। पीछे की ओर 1.5 मी. सेट बैक छोडते हुए आवासीय मानचित्र स्वीकृत किया गया था। जांच में पाया गया कि प्रार्थी ने आवासीय स्वीकृति के विपरीत जी प्लस 3 का निर्माण कर सेट बैक कवर कर लिया। निगम ने कार्रवाई करते हुए भवन को सीज कर दिया।प्रकरण संख्या दो
मुस्लिम मोची मोहल्ला निवासी शफी मोहम्मद ने जी प्लस टू का मानचित्र 1.5 मीटर का सेट बैक छोडते हुए हुए बनवाया। आवासीय स्वीकृति के विपरीत जी प्लस 4 का व्यावसायिक निर्माण कर लिया व सेट बैक को कवर लिया। इसकी जांच में मानचित्र के विपरीत निर्माण कार्य पाया गया। इस पर नगर निगम ने इस भवन को भी सीज कर दिया।प्रकरण संख्या तीन
अंजुमन कमेटी की ओर से दरगाह बाजार क्षेत्र मेंं जी प्लस 4 व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा था। इस संबंध में जांच में पाया गया कि निर्माणाधीन भवन का कोई नक्शा निगम में पेश नहीं किया गया है। इस आधार पर निगम ने निर्माण कार्य को अवैध मानते हुए निर्माणाधीन भवन को सीज कर दिया है।