Bahraich News:
बहराइच जिले की एसीजेएम की कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व सांसद कमल किशोर के खिलाफ एनबीडब्ल्यू वारंट जारी कर 11 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश सुनाया है। दरअसल बहराइच शहर के मेवातीपुरा की रहने वाली जय गुप्ता ने एसीजेएम कोर्ट पर वर्ष 2017 में परिवाद दायर कर आरोप लगाया था कि पूर्व सांसद कमल किशोर ने 31 लाख रुपये लिया था। अब पैसा वापस करने में आनाकानी कर रहे हैं।
कोर्ट ने संसद को अपना पक्ष रखने के लिए BW वारंट जारी किया था
महिला की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने गबन समेत अन्य धाराओं में परिवाद स्वीकार कर पूर्व सांसद को कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए जमानतीय वारंट जारी किया था। लेकिन इसके बाद सांसद कई पेशी पर हाजिर नहीं हुए। कोर्ट में पूर्व सांसद का वारंट इस आख्या के साथ वापस होता रहा की वारंट में दिए गए पते पर सांसद नहीं रहते हैं। जबकि संसद द्वारा जनपद न्यायाधीश की कोर्ट पर अग्रिम जमानत याचिका भी प्रस्तुत की गई। लेकिन जनपद न्यायाधीश की कोर्ट ने जमानत याचिका 16 जुलाई 2024 को खारिज कर दी Gonda: सीबीआई की एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई, 15 हजार की रिश्वत लेते आरपीएफ इंस्पेक्टर गिरफ्तार
11 मार्च को कोर्ट के समक्ष पेश होने का दिया आदेश
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने परिवाद में सुनवाई के दौरान कहां की सांसद को वारंट के संबंध में पूरी जानकारी होने के बाद भी वह कोर्ट पर हाजिर नहीं हो रहे हैं। जिससे न्यायिक कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। कोर्ट ने इस मामले में सांसद को अंतिम मौका देते हुए 7 फरवरी को उपस्थित होने का आदेश दिया। इसके बाद भी कोर्ट पर पूर्व सांसद हाजिर नहीं हुए। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को लेते हुए एनबीडब्ल्यू वारंट जारी कर 11 मार्च को कोर्ट के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है।