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भोपाल

CNG गाड़ियों को टैक्स में मिलेगी छूट, परिवहन विभाग ने जारी किए आदेश

MP News: खास यह है कि यह छूट सिर्फ फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट वाली गाड़ियों पर मिलेगी, जिनका पंजीकरण सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 के तहत एक वर्ष की अवधि में किया जाएगा।

भोपालMay 01, 2025 / 10:51 am

Astha Awasthi

CNG vehicles

CNG vehicles

MP News: मध्यप्रदेश में इलेक्ट्रिक वीकल नीति के बाद अब सरकार सीएनजी वाहनों प्रोत्साहित करने जा रही है। फैक्ट्री फिटेज सीएनजी किट वाली सभी गाड़ियों को लाइफटाइम वीकल टैक्स में एक प्रतिशत की छूट मिलेगी। हर कैटेगरी की गाड़ियों के लिए छूट का दायरा अलग-अलग है।
खास यह है कि यह छूट सिर्फ फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट वाली गाड़ियों पर मिलेगी, जिनका पंजीकरण सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 के तहत एक वर्ष की अवधि में किया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने नए आदेश जारी कर दिए हैं।

हाइब्रिड वाहनों को लाभ नहीं

हाइब्रिड गाड़ियों को छूट के दायरे से बाहर रखा है। यानी, जिन गाड़ियों में सीएनजी के साथ अन्य ईंधन जैसे पेट्रोल-डीजल की व्यवस्था है। उन्हें छूट नहीं मिलेगी।

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इन्हें भी छूट

परिवहन विभाग ने सीएनजी गाड़ियों की 6 कैटेगरी जारी की है। इसमें मोटरसाइकिल से लेकर मालयान वाहनों तक को छूट मिलेगी। इस कैटेगरी में 10 लाख से कम के वाहन से लेकर 20 लाख से अधिक तक के वाहन शामिल हैं। जिनके लिए 4 से 13% की छूट का ब्योरा दिया है।

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