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भोपाल

एमपी में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हाईकोर्ट में सुनवाई पर लगाई रोक

sc mp obc case प्रदेश सरकार द्वारा दायर ट्रांसफर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने इस केस में एमपी हाईकोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी है।

भोपालFeb 07, 2025 / 10:02 pm

deepak deewan

sc mp obc case

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एमपी में ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। प्रदेश सरकार द्वारा दायर ट्रांसफर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने इस केस में एमपी हाईकोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इससे संबंधित सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर कर दीं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस केस की अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी।
राज्य सरकार इस केस में सुप्रीम कोर्ट में 75 ट्रांसफर याचिकाएं लगा चुकी है। इनमें से 13 याचिकाओं पर 20 जनवरी को रोक लगा दी गई थी और 9 याचिकाओं को जल्दी सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया था। 7 फरवरी यानि शुक्रवार को इन याचिकाओं पर सुनवाई हुई। अब इन सभी याचिकाओं पर 14 फरवरी को अगली सुनवाई होगी।
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सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्णय के बाद यह साफ हो गया है कि अब मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग या​नि ओबीसी को 27% आरक्षण का मामला दोबारा अटक गया है। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने 14 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया था। इस फैसले को एमपी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। एमपी हाईकोर्ट में इससे जुड़ी करीब 75 याचिकाएं लगाई गई थीं। इस बीच केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया।
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शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 9 याचिकाओं पर कहा कि एमपी हाईकोर्ट अब इनपर सुनवाई न करें। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले 13 याचिकाओं की भी एमपी हाईकोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा चुका है। इस प्रकार अब कुल 22 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगा।
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एमपी हाईकोर्ट ने पिछले दिनों 27 प्रतिशत आरक्षण को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज किया था। इसके बाद यह बात कही जा रही थी कि प्रदेश में 27 प्रतिशत आरक्षण लागू हो गया है। ओबीसी संगठनों द्वारा भी खुशी जाहिर की गई लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में ही इस बात का फैसला होगा।

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