scriptहाईकोर्ट का गुस्सा! कहा- 300 रुपए जुर्माना क्या होता है, आम आदमी होता तो उसे जेल भेज देते, जानें पूरा मामला.. | High Court's anger! Said- What is the fine of Rs 300, if he was a common man | Patrika News
बिलासपुर

हाईकोर्ट का गुस्सा! कहा- 300 रुपए जुर्माना क्या होता है, आम आदमी होता तो उसे जेल भेज देते, जानें पूरा मामला..

Bilaspur High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट में रायपुर के डीडीनगर थाना क्षेत्र में एक चौराहे पर कार खड़ी कर जन्मदिन मनाने के मामले में हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि 300 रुपए क्या होता है?

बिलासपुरFeb 07, 2025 / 08:31 am

Shradha Jaiswal

हाईकोर्ट का गुस्सा! कहा- 300 रुपए जुर्माना क्या होता है, आम आदमी होता तो उसे जेल भेज देते, जानें पूरा मामला..
Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट में रायपुर के डीडीनगर थाना क्षेत्र में एक चौराहे पर कार खड़ी कर जन्मदिन मनाने के मामले में हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि 300 रुपए क्या होता है? अगर आम आदमी होता तो उसे जेल में डाल देते, ट्रक वाला होता तो वाहन जब्त कर लिया जाता।
कोर्ट ने जमकर फटकार लगाते हुए सीएस से शपथपत्र में जवाब मांगा था। गुरुवार को चीफ जस्टिस की डीबी में दोबारा सुनवाई हुई। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सीएसपी के निर्देश पर डीडीनगर थाने में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कोर्ट ने मामले में सीएस को जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
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Bilaspur High Court: यह है मामला

गत दिनों रायपुर में मॉल संचालक ने बीच चौराहे में कार खड़ी कर केक कटवा कर अपने बेटे का जन्मदिन मनाया था। मौके में आतिशबाजी भी की थी। इससे वहां जाम लग गया था। इस सम्बंध में वीडियो वायरल होने पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल ने संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई प्रारंभ की।
पिछली सुनवाई में शासन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सड़क में जन्मदिन मनाने वाले के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई कर 300 रुपए जुर्माना लिया गया है।

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