राजस्थान में सोलर अनुदान योजना में बिजली कनेक्शन का पेंच, क्या ऐसे समृद्ध होंगे किसान? जानें क्या बदला नया नियम
किसानों को समृद्ध बनाने के लिए सरकार सोलर पंप पर अनुदान तो दे रही है लेकिन योजना के एक नियम के चलते प्रदेश के हजारों किसानों को अनुदान का लाभ अब नहीं मिलेगा। नए नियम के अनुसार जिन किसानों ने बिजली कनेक्शन ले रखा है। उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
राजस्थान में सोलर पंप खरीदने के लिए मिलेगी सब्सिडी, पत्रिका फोटो
किसानों को समृद्ध बनाने के लिए सरकार सोलर पंप पर अनुदान तो दे रही है लेकिन योजना के एक नियम के चलते प्रदेश के हजारों किसानों को अनुदान का लाभ अब नहीं मिलेगा। नए नियम के अनुसार जिन किसानों ने बिजली कनेक्शन ले रखा है। उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। नए वित्तीय वर्ष में सोलर पंप सेट लगाने को लेकर सरकार ने लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं। इसमें पीएम कुसुम योजना के कॉपोनेंट बी के अंतर्गत सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापना के लिए वर्ष 2025-26 में चित्तौड़गढ़ जिले को 2500 सोलर पंप का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।
किसानों को सोलर पंप पर अनुदान के लिए विभाग की ओर से वर्तमान में ऑनलाइन आवेदनों की डॉक्यूमेंट जांचने का कार्य किया जा रहा है। दस्तावेज की जांच के समय किसानों के दस्तावेज पूर्ण नहीं होने पर पत्रावलियां बैक टू सिटीजन की जाती है। ताकि संबंधित किसान आवश्यक दस्तावेज समय पर अपने आवेदन में अपडेट करवा सके। यह कार्य किसान नजदीकी ई-मित्र पर जहां से आवेदन ऑनलाइन किया है या स्वयं के मोबाइल से राज किसान पोर्टल पर पूर्व में किए गए ऑनलाइन आवेदन में वांछित दस्तावेज अपलोड करवा सकता है।
अनुदान के लिए यह दस्तावेज अनिवार्य
अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन के समय किसान का जनाधार कार्ड, नवीनतम जमाबंदी व नक्शा, किसान की ओर से जल स्रोत होने व डीजल चलित संयंत्र से सिंचाई करने का स्व घोषित शपथ पत्र, विद्युत कनेक्शन नहीं होने एवं पूर्व में सौर ऊर्जा संयंत्र पर अनुदान नहीं लेने का स्व घोषित शपथ पत्र, अनुमोदित फर्मों में से किसी एक फर्म का चयन करना जरूरी होता है। अनुदान के लिए किसान के पास न्यूनतम 0.4 हैक्टेयर का भू-स्वामित्व होना आवश्यक है। जिन किसानों के पास विद्युत कनेक्शन हैं या सौर ऊर्जा पंप संयंत्र परियोजना अंतर्गत अनुदान प्राप्त कर लिया है। ऐसे किसान इस योजना में पात्र नहीं होंगे।
60 प्रतिशत सरकार व 40 प्रतिशत राशि किसान को देनी होगी
पीएम कुसुम कंपोनेंट बी के तहत ऑफ ग्रिड स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा पंप परियोजना अंतर्गत 60 प्रतिशत अनुदान सरकार देगी। जबकि 40 प्रशित राशि किसान को वहन करनी होगी। वर्तमान में 7.5 एच पी क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र तक ही अनुदान का प्रावधान किया गया है। यदि किसान इससे अधिक क्षमता 10 एचपी तक का पंप स्थापित करवाता है तो समस्त अंतर राशि किसान को वहन करनी होगी।
राजस्थान में पीएम कुसुम योजना किसानों को सौर ऊर्जा से सिंचाई के लिए पंप स्थापित करने में मदद करती है। योजना के तहत, किसानों को सौर पंप स्थापित करने के लिए 60 फीसदी अनुदान मिलता है। योजना का लक्ष्य 2026 तक 34,800 मेगावाट की सौर क्षमता जोड़ना है। लेकिन योजना के नए नियम के चलते किसानों को बड़े से लेकर छोटे किसानों को अनुदान का लाभ मिलने की उम्मीद फिलहाल कम है।