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दमोह

हटा में जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए मतदान आज, 16 सदस्य होंगे शामिल

दमोह/हटा. हटा जनपद अध्यक्ष पद पर रहे इंद्रपाल पटेल को आजीवन कारावास की सजा होने के बाद खाली हुए पद पर अब नए अध्यक्ष पद के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। शुक्रवार को हटा जनपद के सभाकक्ष में यह सम्मेलन होगा, जिसमें जनपद अध्यक्ष वोटिंग के माध्यम से नए अध्यक्ष का चयन करेंगे। इसके लिए प्रशासन ने जहां तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं अध्यक्ष के लिए लॉबिंग भी शुरू हो गई है।

दमोहJan 09, 2025 / 06:00 pm

हामिद खान

हटा में जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए मतदान आज

हटा में जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए मतदान आज

-प्रॉक्सी वोट के लिए देना होगा प्रमाण पत्र, अधिकृत व्यक्ति को ही प्रवेश, रहेगी कड़ी सुरक्षा

दमोह/हटा. हटा जनपद अध्यक्ष पद पर रहे इंद्रपाल पटेल को आजीवन कारावास की सजा होने के बाद खाली हुए पद पर अब नए अध्यक्ष पद के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। शुक्रवार को हटा जनपद के सभाकक्ष में यह सम्मेलन होगा, जिसमें जनपद अध्यक्ष वोटिंग के माध्यम से नए अध्यक्ष का चयन करेंगे। इसके लिए प्रशासन ने जहां तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं अध्यक्ष के लिए लॉबिंग भी शुरू हो गई है। विदित हो कि जनपद पंचायत हटा के अध्यक्ष इंद्रपाल शिवचरण पटेल को देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में दोषी ठहराए जाने और आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद कलेक्टर ने पद से पृथक कर दिया था। उनकी जगह नया अध्यक्ष का चुनाव करने पीठासीन अधिकारी एसडीएम हटा राकेश सिंह मरकाम द्वारा शुक्रवार का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया गया है।
चुनाव के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। पहली बार चुनाव स्थल पर केवल जनपद के 16 निर्वाचित सदस्यों को प्रवेश दिया जाना तय किया गया है। पंचायत कार्यालय में बेरिकेडिंग कर सील कर दिया गया है। कर्मचारियों को प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं।
शुक्रवार को 11 बजे से जनपद में प्रवेश दिया जाएगा, जो 11.30 तक ही रहेगा। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। जनपद अध्यक्ष के चुनाव में पीठासीन अधिकारी एसडीएम राकेश सिंह मरकाम प्रॉक्सी वोट के बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि यदि कोई जनपद सदस्य के निरक्षरता, अंधेपन या अन्य शारीरिक शिथिलता के कारण कोई मतदाता ( जनपद सदस्य) अपना मत देने में असमर्थ हैं, तो ऐसी परिस्थिति में मतदाता का निकटतम पारिवारिक सदस्य ( वर्ग एक, वर्ग एक सदस्य ना होने की स्थिति में वर्ग दो) जैसे कि माता, पिता ,भाई, बहन, पुत्र एवं पुत्री ही मान्य किए जाते है। निकटतम पारिवारिक सदस्य 18 वर्ष से कम आयु का नहीं होगा व मतदाता की ओर से तथा उसकी इच्छा के अनुसार मत देगा। अन्य को यह लाभ नहीं मिलेगा।

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