शुक्रवार को 11 बजे से जनपद में प्रवेश दिया जाएगा, जो 11.30 तक ही रहेगा। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। जनपद अध्यक्ष के चुनाव में पीठासीन अधिकारी एसडीएम राकेश सिंह मरकाम प्रॉक्सी वोट के बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि यदि कोई जनपद सदस्य के निरक्षरता, अंधेपन या अन्य शारीरिक शिथिलता के कारण कोई मतदाता ( जनपद सदस्य) अपना मत देने में असमर्थ हैं, तो ऐसी परिस्थिति में मतदाता का निकटतम पारिवारिक सदस्य ( वर्ग एक, वर्ग एक सदस्य ना होने की स्थिति में वर्ग दो) जैसे कि माता, पिता ,भाई, बहन, पुत्र एवं पुत्री ही मान्य किए जाते है। निकटतम पारिवारिक सदस्य 18 वर्ष से कम आयु का नहीं होगा व मतदाता की ओर से तथा उसकी इच्छा के अनुसार मत देगा। अन्य को यह लाभ नहीं मिलेगा।