ज्ञापन में बताया कि वर्ष 2016 में उपखंड अधिकारी न्यायालय में कब्रिस्तान कोली का अड्डा तिमासिया के मामले में मुस्लिम पक्ष तथा दुसरे पक्ष के मध्य समझौता हुआ था। सहमति बनी कि मुस्लिम्म पक्ष इसमें नए शव नहीं दफनाएंगे। साथ ही कब्रों में जिससे गन्दा पानी नहीं जाए। इसके लिए चारदीवारी ग्राम पंचायत द्वारा कराए जाने का निर्णय हुआ। इस मामले को लेकर 31 अगस्त 2020 को ग्राम पंचायत तिमासिया द्वारा तीन लाख रुपए से चार दीवारी का निर्माण करा दिया गया। इसके बाद अचानक 22 मार्च 2025 को नगरपालिका ने बबलू कोली पुत्र रामवीर शाक्य निवासी कोली का अड्डा को भवन निर्माण की स्वीकृति दे दी। 26 मार्च को कोली ने कब्रिस्तान की चार दीवारी तोडक़र नींव खोदना शुरू कर दिया। मुस्लिम पक्ष को जानकारी हुई तो उन्होंने विरोध किया। जिस पर एक पक्ष ने हमला कर दिया। घटना में अनवरी पत्नी सहिदा गंभीर घायल हो गई।ज्ञापन में आरोप लगाया कि नगरपालिका के तत्कालीन ईओ योगेश कुमार पिप्पल ने गुपचुप तरीके से दो पट्टे कब्रिस्तान भूमि में बबलू कोली को जारी कर दिए। जिसकी सूचना स्थानीय समाचार पत्र में देकर जिले के बाहर प्रकाशित करवाई। ना ही मौके पर जांच एवं नाप-तौल की गई। इसलिए पट्टों को निरस्त किया जाए एवं संबंधित के खिलाफ मुकदमा किया जाए।
समाज में घटना को लेकर नाराजगी समाज के लोगों का आरोप है कि कब्रिस्तान भूमि की करोड़ों की जमीन है। जमीन पर माफिया कई वर्षों से नजरे गड़ाए हैं तथा हड़पने के प्रयास में है। आरोप है कि बबलू ने चार दीवारी तोडक़र सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया है। इसके खिलाफ नगर पालिका द्वारा मुकदमा दर्ज कराया जाए। कब्रिस्तान की पुन: चार दीवारी कराये जाने की मांग की है। चेतावनी दी है कि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो समाज के लोग आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। ज्ञापन देने वालों में सुलेमान खान, इस्लाम खान, राजू खान, चांद खान, सुल्तान खान, आबू खान, राशिद खान, पीरूद्दीन खान, अनीश खान, साबिर खान, शेखर खान, जुगनू, कालू, साहिल, हनीफ एवं दीपू समेत बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे।