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Gonda: अब पेट्रोल पंप पर इन्हें नहीं मिलेगा पेट्रोल, जारी हुआ आदेश

Gonda News: शासन और प्रशासन स्तर से सड़क सुरक्षा को लेकर कई तरह के प्रयास किया जा रहे हैं। नो हेलमेट और जो पेट्रोल के बाद अब एक और नए नियम का पेट्रोल पंप मालिकों को कड़ाई से अनुपालन करने की निर्देश दिए गए हैं।

गोंडाFeb 19, 2025 / 09:17 am

Mahendra Tiwari

Gonda News

सड़क सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को निर्देश देती डीएम नेहा शर्मा

Gonda News: शासन के निर्देश पर नो हेलमेट न पेट्रोल का कड़ाई से अनुपालन करने के बाद निर्देश दिए गए थे। अब 18 वर्ष से कम आयु के युवाओं को पेट्रोल ना देने के आदेश जारी किए गए हैं। कम उम्र के बच्चे यदि बाइक से पढ़ने जा रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित शिक्षण संस्थान की भी होगी।
Gonda News: गोंडा डीएम नेहा शर्मा ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा प्रशासन की उच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसकी जिम्मेदारी शिक्षण संस्थानों एवं अभिभावकों की भी होगी। अतः यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

ऑन रोड सेफ्टी नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराये

डीएम ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में ऑन रोड सेफ्टी द्वारा दिए गए नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुपालन में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में निर्देश दिए कि संयुक्त भ्रमण करते हुए दुर्घटना बाहुल्य ब्लैक स्पॉट को चिन्हित किया जाय। साथ ही वहां पर दुर्घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए होर्डिंग एवं बैनर के माध्यम से जो कार्रवाई की है। उसका सत्यापन कराए जाने के निर्देश दिए।

18 वर्ष से कम आयु के वाहन चालकों को को बिल्कुल ना दिया जाए पेट्रोल

जिलाधिकारी ने एआरटीओ, पुलिस तथा जिला पूर्ति अधिकारी को कड़े निर्देश दिए हैं कि जिले में नो हेलमेट नो पेट्रोल की कार्रवाई पर कड़ाई से पालन कराया जाय। जिलाधिकारी ने यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि बिना हेलमेट के किसी भी वाहन चालक को पेट्रोल बिल्कुल न दिया जाय। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि जिले में 18 वर्ष से कम आयु के वाहन चालकों को पेट्रोल न दिया जाय। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारी को इसके लिए जिले के सभी पेट्रोल पंप के मालिकों को निर्देश जारी करने के आदेश दिए हैं। बैठक में पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि नियमों का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाय।
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इन नियमों का कड़ाई से करें अनुपालन

जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा के दृष्टि से की जाने वाली प्रवर्तन कार्रवाई जैसे वाहनों में बैकलाइट, हैडलाईट एवं इण्डीकेटर, दो पहिया वाहनों में हैलमेट का प्रयोग, चार पाहिया वाहनों में सीट बेल्ट आदि का प्रयोग आवश्यक रूप से किए जाने के निर्देश दिए हैं।

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