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ग्वालियर

फूड कारोबारी 31 मई तक भर दें रिटर्न, वरना देना पड़ेगा जुर्माना

MP News: फएसएसएआई के फोसकॉस पोर्टल के जरिए सभी एफएसएसएआई लाइसेंस प्राप्त खाद्य निर्माता, आयातक और निर्माता-निर्यातकों को अपना वार्षिक रिटर्न दाखिल करना है।

ग्वालियरMay 11, 2025 / 04:23 pm

Astha Awasthi

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MP News: एमपी के ग्वालियर शहर में लाइसेंसधारी फूड कारोबारियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक रिटर्न 31 मई तक दाखिल करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर 1 जून से उन पर 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। एफएसएसएआई के फोसकॉस पोर्टल के जरिए सभी एफएसएसएआई लाइसेंस प्राप्त खाद्य निर्माता, आयातक और निर्माता-निर्यातकों को अपना वार्षिक रिटर्न दाखिल करना है।
खास बात यह है कि पिछले वर्ष शून्य उत्पादन होने पर भी फूड कारोबारियों को रिटर्न जमा करना ही होगा, ऐसा नहीं करने पर धारा-32 के अंतर्गत लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

ऐसे करें वार्षिक रिटर्न दाखिल

चरण 1 : फॉसकोस पोर्टल पर लॉगिन करें।

चरण 2 : बाएं मेनु में जाएं, वार्षिक रिटर्न भरें।

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रिटर्न दाखिल करते समय ध्यान रखने योग्य बातें

● पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान शून्य उत्पादन होने पर भी रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है।

● लाइसेंस एक्सपायर हो गया हो या वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सरेंडर कर दिया गया हो, तब भी रिटर्न भरना आवश्यक है।
● 31 मार्च-2025 से पहले नया लाइसेंस प्राप्त हुआ है, तब भी रिटर्न भरना आवश्यक है।

● पुन: पैकिंग या लेबलिंग करने वाले व्यवसायों को भी वार्षिक रिटर्न भरना है।

पालन न करने की स्थिति में परिणाम

● दंड : 100 रुपए प्रतिदिन 1 जून 2025 से लागू
● एफएसए अधिनियम, 2006 की धारा-32 के अंतर्गत लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है।

यहां से ले सकते हैं जानकारी

● फॉसकोस पोर्टल पर जाएं : फॉसकोस.एफएसएसएआई.जीओवी.इन

● एफएसएसएआई हेल्पलाइन पर कॉल करें : 1800112100
● ईमेल करें: हेल्पडेस्क-फॉसकोस.एफएसएसएआई. जीओवी.इन

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