खास बात यह है कि पिछले वर्ष शून्य उत्पादन होने पर भी फूड कारोबारियों को रिटर्न जमा करना ही होगा, ऐसा नहीं करने पर धारा-32 के अंतर्गत लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
ऐसे करें वार्षिक रिटर्न दाखिल
चरण 1 : फॉसकोस पोर्टल पर लॉगिन करें। चरण 2 : बाएं मेनु में जाएं, वार्षिक रिटर्न भरें।
ये भी पढ़ें: धारा 163 लागू… सोशल मीडिया पर ‘भ्रामक पोस्ट’ करी तो होगी कार्रवाई
रिटर्न दाखिल करते समय ध्यान रखने योग्य बातें
● पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान शून्य उत्पादन होने पर भी रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। ● लाइसेंस एक्सपायर हो गया हो या वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सरेंडर कर दिया गया हो, तब भी रिटर्न भरना आवश्यक है। ● 31 मार्च-2025 से पहले नया लाइसेंस प्राप्त हुआ है, तब भी रिटर्न भरना आवश्यक है। ● पुन: पैकिंग या लेबलिंग करने वाले व्यवसायों को भी वार्षिक रिटर्न भरना है।
पालन न करने की स्थिति में परिणाम
● दंड : 100 रुपए प्रतिदिन 1 जून 2025 से लागू ● एफएसए अधिनियम, 2006 की धारा-32 के अंतर्गत लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है।
यहां से ले सकते हैं जानकारी
● फॉसकोस पोर्टल पर जाएं : फॉसकोस.एफएसएसएआई.जीओवी.इन ● एफएसएसएआई हेल्पलाइन पर कॉल करें : 1800112100 ● ईमेल करें: हेल्पडेस्क-फॉसकोस.एफएसएसएआई. जीओवी.इन