scriptMPPSC Exam – एमपीपीएससी में उम्र को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, आयु सीमा पर दिखाई सख्ती | High Court's big decision regarding age in MPPSC exam | Patrika News
ग्वालियर

MPPSC Exam – एमपीपीएससी में उम्र को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, आयु सीमा पर दिखाई सख्ती

MPPSC Exam मध्यप्रदेश में एमपीपीएससी परीक्षा MPPSC Exam में उम्र को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है।

ग्वालियरFeb 15, 2025 / 08:02 pm

deepak deewan

MPPSC Exam

MPPSC Exam

मध्यप्रदेश में एमपीपीएससी परीक्षा MPPSC Exam में उम्र को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने आयु सीमा के मामले में सख्त रुख दिखाया है। एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक उम्मीदवार की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि वह ओवरऐज हो गया है, इसलिए उसे आयु में कोई छूट नहीं दी जा सकती। एमपीपीएससी की परीक्षा MPPSC Exam प्रदेशभर में 16 फरवरी को रखी गई है। इस परीक्षा में बैठने के लिए एक सेवानिवृत्त सैनिक ने आयु सीमा में छूट मांगी थी लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के बाद छूट देने से इंकार कर दिया।
ग्वालियर हाईकोर्ट की युगल पीठ ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सेवानिवृत्त सैनिक ने एमपी पीएससी की परीक्षा में बैठने के लिए आयु सीमा में छूट मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ओवरऐज है। सभी तथ्यों को देखने के बाद लगता है कि आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती है।
यह भी पढ़ें: सुंदरता पर फिदा हुआ बेटा कुणाल, जानिए बहू रिद्धि की किस खासियत से प्रभावित हैं शिवराजसिंह चौहान

हाईकोर्ट में संजय शर्मा ने यह याचिका दायर की। याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया कि वह सेवानिवृत्त सैनिक है। उसे आयु सीमा में छूट देते हुए 16 फरवरी को होने वाली परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए।
एमपीपीएससी की ओर से अधिवक्ता रवींद्र दीक्षित ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की उम्र 45 साल 6 महीने है, जबकि परीक्षा MPPSC Exam में बैठने के लिए 45 साल की आयु निर्धारित की है। 6 महीने उम्र अधिक है। इस प्रकार वह ओवरऐज है। इसलिए परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने अधिवक्ता के तर्क सुनने के बाद याचिका ही खारिज कर दी।

Hindi News / Gwalior / MPPSC Exam – एमपीपीएससी में उम्र को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, आयु सीमा पर दिखाई सख्ती

ट्रेंडिंग वीडियो