हाईकोर्ट ने तलाक की डिक्री पारित करते हुए कहा कि लंबे समय तक साथ नहीं रहना भी एक क्रूरता है। ऐसे विवाह को जारी रखा जाता है तो एक दूसरे के प्रति क्रूरता को मंजूरी देना है। हाईकोर्ट ने पति को आदेश दिया कि पत्नी को 2 लाख रुपए स्थायी भरण पोषण दे। कोर्ट ने तलाक की डिक्री पारित कर दी।
ये भी पढ़ें:
‘थार’ दो तभी बारात लेकर आऊंगा…’ दुल्हन करती रही इंतजार, अब लेगी बदला ! पत्नी ने छोड़ा था घर
रानी (परिवर्तित नाम) का विवाह 19 मई-2002 को हुआ था। पति-पत्नी ने चार साल साथ बिताए, लेकिन संतान नहीं होने पर पत्नी ने 2007 में पति का घर छोड़ दिया। पति उसे कई बार मनाने गया और वापस लाने के लिए हाथ पैर भी जोड़े, लेकिन पत्नी वापस नहीं आई।
इसके बाद शिवपुरी के कुटुंब न्यायालय में तलाक का वाद पेश किया। शिवपुरी के कुटुंब न्यायालय ने तलाक को स्वीकार कर लिया। पत्नी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की। कोर्ट ने दोनों को तलाक की डिक्री दी है। इसके बदले में पति, पत्नी को 2 लाख रुपए स्थायी भरण पोषण देगा।