झालावाड़। जिले में सात साल पहले हुए इंटेलीजेंस ब्यूरो के अधिकारी की नशीला इंजेक्शन लगाकर हत्या करने की आरोपी उसकी व्याख्याता पत्नी और प्रेमी पुलिसकर्मी समेत चार जनों को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। प्रेमी और उसके साथी को आजीवन तथा पत्नी व एक अन्य को चौदह साल के कारावास की सजा से दण्डित किया गया। अभियुक्तों ने हत्या के बाद इसे हादसे का रूप देने की कोशिश की थी।
प्रकरण के अनुसार झालावाड़ निवासी नई दिल्ली में इंटेलीजेंस ब्यूरो में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी चेतन प्रकाश गलाना 14 फरवरी 2018 को रामगंजमंडी से झालावाड़ ट्रेन से अपने घर आ रहा था। जब वह घर नहीं पहुंचा तो उसे तलाश किया गया। वह रलायता रेलवे पुलिया के पास मृत मिला। मृतक के पिता महादेव मीणा ने अपने बेटे की हत्या की आशंका जताई। उन्होंने अपनी बहू अनीता मीणा, उसके कथित मुहंबोले भाई पुलिसकर्मी प्रवीण राठौर पर हत्या का संदेह व्यक्त किया।
मुंहबोले भाई से था प्रेम संबंध
पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच की तो सामने आया कि चेतन की अनिता से करीब सात साल पहले शादी हुई थी। वह असनावर स्कूल में व्याख्याता थी। चेतन और अनिता के बीच वैवाहिक रिश्ता सही नहीं चल रहा था। पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल और अन्य पड़ताल की पता चला कि अनिता के कांस्टेबल प्रवीण के साथ अफेयर था। दुनिया को उसने प्रवीण को अपना मुहंबोला भाई बता रखा था। राज खुलने के डर से अनिता और प्रवीण ने अपने साथियों के साथ मिलकर चेतन की हत्या की साजिश रखी।
कार में बिठाया और कर दी हत्या
अनिता ने प्रवीण को बताया कि उसका पति चेतन 14 फरवरी की शाम को ट्रेन से रामगंजमंडी से झालावाड़ आएगा। झालावाड़ पहुंचने पर प्रवीण और उसके साथियों ने चेतन को जबरन कार में बिठा लिया। उन्होंने चेतन को नशीले इंजेक्शन की हेवी डोज लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मौत के बाद उन्होंने शव को रलायता पुलिया के पास फैंक दिया।
नर्सिंग कर्मी ने दिया था इंजेक्शन
इस इंजेक्शन के बारे में आमतौर पर पोस्टमार्टम में पता नहीं चलता था। यह इंजेक्शन प्रवीण को उसके साथी नर्सिंगकर्मी संतोष निर्मल ने उपलब्ध करवाया था, जो कि यहां निजी अस्पताल में कार्यरत था।
इन्हें सुनाई सजा
पुलिस ने जांच के बाद हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी अनिता, प्रेमी प्रवीण राठौर और उसके साथी शाहरुख खान, संतोष निर्मल, फरहान खान और एक नाबालिग के खिलाफ आरोप पत्र पेश किए। विशेष न्यायाधीश ने प्रवीण राठौर और शाहरूख खान को आजीवन कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मृतक की पत्नी अनिता मीणा और संतोष निर्मल को चौदह साल के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया। अभियुक्त फरहान को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
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