इन क्षेत्रों के आसपास ड्रोन संचालन पर रोक –
झालावाड जिले में स्थित कालीसिन्ध सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ग्राम उण्डल थाना सदर, कालीसिंन्ध बांध ग्राम भवरासा थाना सदर, कोलाना हवाई पट्टी ग्राम कोलाना थाना मण्डावर, मुम्बई मनमार बिजवासन पेट्रोलियम पाईप लाईन, पुलिस लाईन झालावाड, मिनी सचिवालय परिसर, जिला कारागृह झालावाड, पुलिस ट्रेनिग स्कूल झालावाड़ एवं इनके आस पास 50 मीटर की परिधि के क्षेत्र को ड्रोन संचालन के लिए प्रतिबंन्धित क्षेत्र घोषित किया गया है। वहीं उक्त स्थानों के अलावा भी सम्पूर्ण जिले में बिना सक्षम स्वीकृति के ड्रोन संचालन नहीं किया जा सकता है। यह आदेश डयूटी पर तैनात बैंक सुरक्षा कर्मियों,सीमा सुरक्षा बल,राजस्थान शस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। झालावाड जिले में आयोजित धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आयोजनो में फोटोग्राफी के लिए 10 मीटर की ऊचाई तक ड्रोन के संचालन पर उक्त आदेश लागू नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिताके तहत अभियोजित किया जा सकेगा।