यह आया आदेश
26 मार्च 2025 के जारी आदेश के अनुसार पौंख नगरपालिका को निरस्त कर यथावत ग्राम पंचायत रखने के आदेश दिए गए। यह आदेश राज्यपाल के निर्देशानुसार निदेशक व विशिष्ट शासन सचिव इंद्रजीत सिंह के द्वारा दिए गए हैं। आदेश में 11 जुलाई 2023 को नगर पालिका के दिए आदेश को निरस्त करते हुए यथावत ग्राम पंचायत रखने का आदेश दिया गया है।लोगों की मिली जुली रही प्रतिक्रिया
नगर पालिका निरस्त करने के बाद लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया है। किसी ने इस फैसले को अच्छा बताया है। जबकि कुछ ने भाजपा सरकार के द्वारा कांग्रेस शासन में बने जिले व संभाग निरस्त कर अब नगर पालिकाओं का टॉरगेट करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस समर्थक लोगों ने कहा कि पौंख नगर पालिका बनने पर लोगों में विकास की उम्मीद जगी थी। ब्रह्मदत्त मीना गुड़ा सहित अन्य ने इस फैसले को सही बताते हुए कहा कि गुड़ा को नगर पालिका में शामिल करने पर विकास में अवरुद्धता आ गई थी व गुड़ा की पहचान ही खत्म हो गई थी।Good News : राजस्थान के घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगी 150 यूनिट फ्री बिजली, नया फॉर्मूला जारी
गुरुवार देर रात मिला आदेश
नगर पालिका निरस्त के आदेश गुरुवार देर रात मिला है। इस आदेश को वर्तमान में कार्यरत नगर पालिका अध्यक्ष को भेज दिया गया। चार्ज की आगे क्या प्रक्रिया रहेगी आगामी आदेश आएगा तब कार्रवाई होगी।हेमेंद्र सिंह, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका पौंख