jammu kashmir : सार्वजनिक रूप से शराब पीने पर आरोपी को तीन दिन सामुदायिक सेवा करने की सजा
jammu kashmir : एक व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से शराब पीने के आरोप में तीन दिन तक सामुदायिक सेवा करनी पड़ेगी। श्रीनगर की एक अदालत ने उसे यही सजा सुनाई है।
श्रीनगर. jammu kashmir के श्रीनगर में एक अदालत ने सार्वजनिक रूप से शराब पीते पकड़े गए व्यक्ति को तीन दिन की सामुदायिक सेवा की सजा पहली बार सुनाई है। आरोपी की पहचान श्रीनगर निवासी मोहम्मद शफी नजर के रूप में हुई है। वह भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 355 का उल्लंघन करते हुए नशे में धुत पाया गया और उपद्रव कर रहा था। अदालत ने मामले की समीक्षा करने के बाद फैसला सुनाया कि पारंपरिक दंड लगाने के बजाय अपराधी को भगत बरजुल्ला में सार्वजनिक भवनों, क्षेत्रों, स्थानों पर सफाई और स्वच्छता की तीन दिवसीय सामुदायिक सेवा करनी चाहिए। आरोपी को स्थानीय मोहल्ला अध्यक्ष और संबंधित स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) को अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट देनी होगी जो फिर अदालत को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। श्रीनगर पुलिस ने कहा कि यह निर्णय दंडात्मक उपायों के बजाय सुधारात्मक उपायों के माध्यम से छोटे अपराधों से निपटने में एक सकारात्मक मिसाल कायम करता है।
पुलिस ने कहा कि नए आपराधिक कानून इस बात पर जोर देते हैं कि इस तरह के वैकल्पिक दंड महज सजा के बजाय पुनर्वास उपाय के रूप में काम करते हैं जिसका उद्देश्य व्यवहार में सुधार लाना और सामाजिक जवाबदेही पैदा करना है।
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