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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, सहयोगी को पांच साल कारावास

जून 2019 के महिला थाने के प्रकरण में सुनाया फैसला, कम्प्यूटर सेंटर पर पढऩे गई किशोरी का अपहरण कर आरोपी ले गया था हरिद्वार व अमृतसर

हनुमानगढ़Mar 21, 2025 / 09:02 pm

adrish khan

Minor raped by accused, sentenced to 20 years in prison, accomplice gets 5 years imprisonment

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हनुमानगढ़. विशिष्ट न्यायालय पोक्सो प्रकरण ने शुक्रवार को नाबालिग लडक़ी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में दो जनों को दोषी करार दिया। मुख्य अभियुक्त को 20 साल कारावास तथा सह अभियुक्त को पांच बरस की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर अर्थदंड भी लगाया जो अदा नहीं करने पर उनको अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। राज्य की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक सम्पतलाल गुप्ता ने पैरवी की।
प्रकरण के अनुसार 19 जून 2019 को महिला थाने में एक व्यक्ति ने मामला दर्ज कराया था कि उसकी नाबालिग पुत्री कम्प्यूटर सेंटर पर पढऩे जाती थी। आरोपी सुनील सिंह (31) पुत्र इंद्र सिंह अपने साथी गगनदीप सिंह (27) पुत्र जसकरण सिंह दोनों निवासी पांच एसएसडब्ल्यू झाम्बर के साथ मिलकर नाबालिग पुत्री का अपहरण कर ले गए। आरोपी सुनील सिंह नाबालिग को हरिद्वार, अमृतसर आदि जगहों पर ले गया तथा वहां बलात्कार किया। बाद में पुलिस ने पीडि़ता को दस्तयाब कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जांच कर दोनों के खिलाफ चालान पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने 21 गवाह परीक्षित कराए तथा 45 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुनील सिंह को आईपीसी की धारा 363 में तीन साल, 366 में पांच साल तथा 5/एल6 पोक्सो एक्ट में 20 साल की सजा सुनाई तथा कुल 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जबकि सुनील सिंह के सहयोगी गगनदीप सिंह को आईपीसी की धारा 363 में तीन तथा 366 में पांच साल की सजा सुनाई और कुल 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

तस्करी में चार जनों को दबोचा, 15.66 ग्राम चिट्टा व जीप जब्त

हनुमानगढ़. जंक्शन थाना पुलिस ने चिट्टा तस्करी में जीप सवार चार जनों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 15.66 ग्राम चिट्टा जब्त किया गया। चारों जनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया। इसकी जांच टाउन थाने के उनि गजेन्द्र शर्मा कर रहे हैं। जंक्शन थाना प्रभारी लक्ष्मणसिंह राठौड़ ने बताया कि उनि सुरेन्द्र कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस दल ने डीएसटी सेक्टर हनुमानगढ़ की सूचना पर बोलेरो गाड़ी आरजे 31 यूए 1939 में सवार चार जनों को पकड़ा। उनके कब्जे से 15.66 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने चिट्टा जब्त कर आरोपी प्रदीप गोदारा पुत्र जगदीशचन्द्र निवासी सेक्टर सेक्टर 12 जंक्शन, यतेन्द्र उर्फ अभिषेक पुत्र महावीर वाल्मीकि निवासी मकान संख्या 97 जीएस नगर, जंक्शन, अमन पुत्र राकेश कुमार वाल्मीकि निवासी भट्टा कॉलोनी जंक्शन तथा अमन चौहान पुत्र रतनलाल राजपूत निवासी वार्ड 13 जंक्शन को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में उनि सुरेन्द्र कुमार, कांस्टेबल संदीप, अमरचंद, जीतराम, बलवंत व अजायब सिंह शामिल रहे। डीएसटी सेक्टर हनुमानगढ़ की कार्रवाई में विशेष भूमिका रही।

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