कार के बैटरी सेवर सिस्टम में खराबी, कंपनी को माना सेवा में कमी का दोषी
हनुमानगढ़. कार के बैटरी सेवर सिस्टम में आई खराबी को ठीक करवा कर उपभोक्ता को राहत नहीं दिलाने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने संबंधित कंपनी को सेवा में कमी का दोषी माना है। उपभोक्ता को राहत दिलाते हुए आयोग ने आदेश दिया है।परिवादी डॉ. पुनित जैन पुत्र जयपाल जैन निवासी रीको चरण प्रथम जंक्शन ने आयोग के समक्ष परिवाद पेश कर बताया कि उसने आरपी झूंथरा मोटर्स लिमिटेड सिरसा से निशान मोटर्स इंडिया प्रालि गुरुग्राम हरियाणा से निर्मित कार मैग्नाइट टर्बो सीवीटी एक्सएल 20 जनवरी 2021 को खरीदी थी। वाहन में बैटरी की खपत को कम करने व उसे सुरक्षित रखने के लिए बैटरी सेवर सिस्टम स्थापित किया हुआ है। वाहन खरीदने के कुछ समय बाद ही बैटरी सेवर सिस्टम में खराबी आ गई। इस कारण अल्प समय प्रयोग के बाद ही बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तथा कार के ऑटोमैटिक फंक्शन काम करना बंद कर देते हैं। परिवादी ने अप्रार्थी संख्या एक को उक्त खराबी सही कराने को कहा। उसने शीघ्र राहत दिलाने का भरोसा दिलाया। मगर समस्या निस्तारण का कोई प्रयास नहीं किया। इसलिए वाहन बदल कर दूसरा दिलवाने या उसकी कीमत दिलवाने की गुहार परिवादी ने आयोग से लगाई।
आयोग ने अप्रार्थी संख्या दो निशान मोटर्स इंडिया प्रालि गुरुग्राम हरियाणा के खिलाफ परिवाद स्वीकार किया। सुनवाई पूर्ण कर निशान कंपनी को आदेश दिया कि वह परिवादी को क्रय की गई कार के बैटरी सेवर सिस्टम को आदेश के दो माह के भीतर एक्सटेडेंट वारंटी के साथ नि:शुल्क रिपेयर करवाए। यदि सिस्टम रिपेयर योग्य नहीं है तो नया बैटरी सेवर सिस्टम वाहन में लगाए। साथ ही यह भी आदेश दिया कि वह परिवादी को मानसिक व शारीरिक क्षति पेटे 25 हजार रुपए तथा परिवाद व्यय पेटे पांच हजार रुपए भी आदेश के दो माह के भीतर अदा करे। अप्रार्थी संख्या एक के खिलाफ परिवाद अस्वीकार कर खारिज कर दिया।